Edited By Yaspal,Updated: 12 Mar, 2019 09:30 PM
नई दिल्ली: जीएसटी नेटवर्क ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का पंजीकृत किया है। जिसमें जीएसटीएन ने करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के आंकड़ों के...
नई दिल्ली: जीएसटी नेटवर्क ने मंगलवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का पंजीकृत किया है। जिसमें जीएसटीएन ने करदाताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के आंकड़ों के बारे में जानकारी लेने की सुविधा दी है।। विक्रेता रिटर्न फॉर्म की मदद से कर देनदारी और इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। जीएसटीएन ने नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को तकनीकी समर्थन उपलब्ध कराता है।
जीएसटीएन ने अंतिम बक्रिी रिटर्न (जीएसटीआर -1) में घोषित कर देनदारी को देखने और डाउनलोड करने की सुविधा दी है। साथ ही संक्षप्ति बक्रिी रिटर्न (जीएसटीआर -3 बी) में घोषित और भुगतान किए गए कर से जुड़े आंकड़े देखने की भी सुविधा दी है। किसी भी महीने के लिए जीएसटीआर -1 अगले महीने की 11 तारीख तक भरी जा सकती है। कारोबारियों को जीएसटीआर -3 बी रिटर्न और कर भुगतान हर महीने की 20 तारीख तक करना होता है।
जीएसटीएन ने बयान में कहा कि जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर -3 बी अलग - अलग भरे जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एक ऐसी सुविधा की जरूरत है जो दोनों फॉर्मों में घोषित कर देनदारी को एक ही जगह पर दिखा सके। जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि नई सुविधा करदाताओं को इन दोनों देनदारियों को एक ही जगह पर देखने में सक्षम बनाती है। इससे करदाता जीएसटी पोर्टल पर उनके द्वारा फाइल दोनों फॉर्मों के बीच किसी भी तरह के अंतर को देख सकेंगे। । इससे वह जीएसटीआर -3 बी में घोषित कर देनदारी जीएसटीआर 2 ए में अर्जित दावे का पता कर सकता है। जीएसटीआर -2 ए आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा किए रिटर्न पर आधारित होता है।