Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Apr, 2020 04:53 PM
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय दे दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन
नई दिल्लीः भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का और समय दे दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर नियामक ने यह कदम उठाया है। ऐसे जीवन बीमा पॉलिसीधारक जिनके नवीकरण की तारीख मार्च और अप्रैल में पड़ती है, उन्हें प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है।
इरडा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों और तीसरा पक्ष मोटर बीमा के नवीकरण प्रीमियम का भुगतान करने के पहले ही अतिरिक्त समय दे चुका है। जीवन बीमा कंपनियों और जीवन बीमा परिषद ने नियामक से प्रीमियम भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की थी। नियामक ने निर्देश जारी कर पॉलिसीधारकों को प्रीमियम भुगतान के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया है।
बीमा कंपनियों और परिषद ने इस बात को लेकर चिंता जताई थी कि तीन सप्ताह की रष्ट्रव्यापी लॉकडाउन सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह के मद्देनजर पॉलिसीधारकों को प्रीमियम के भुगतान में दिक्कत आ रही है। नियामक ने कहा कि जहां यूनिट से जुड़ी पॉलिसियां 31 मई, 2020 तक परिपक्व हो रही हैं और कोष मूल्य का भुगतान एकमुश्त करने की जरूरत है, बीमा कंपनियां संबद्ध प्रावधानों के तहत ‘निपटान विकल्प’ की पेशकश कर सकती हैं। इरडा के सर्कुलर में कहा गया है कि यह एकबारगी विकल्प दिया जा सकता है, बेशक किसी विशेष उत्पाद में इसको देने का विकल्प न हो।