सुप्रीम कोर्ट से Amazon को बड़ी राहत, रद्द किया ₹202 करोड़ का जुर्माना

Edited By Updated: 27 May, 2026 02:00 PM

major relief for amazon from supreme court 202 crore fine quashed

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के जून, 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी के फ्यूचर समूह (Future Group) के साथ सौदे को निलंबित करने के...

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के जून, 2022 के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनी के फ्यूचर समूह (Future Group) के साथ सौदे को निलंबित करने के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के फैसले के खिलाफ अपील की गई थी। 

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 17 दिसंबर, 2021 के सीसीआई के अमेजन पर 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने और फ्यूचर ग्रुप के साथ उसके सौदे को निलंबित करने के आदेश को भी रद्द कर दिया। 

आठ सप्ताह के भीतर वापस हो रकम
पीठ ने कहा कि यदि इन आदेशों के तहत अमेजन से कोई राशि जमा कराई गई है या वसूली गई है, तो उसे आठ सप्ताह के भीतर वापस किया जाए। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, "अपील स्वीकार की जाती है। 

एनसीएलएटी का 13 जून, 2022 का फैसला और सीसीआई का 17 दिसंबर, 2021 का आदेश रद्द किया जाता है।" यह मामला अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच निवेश समझौते तथा प्रतिस्पर्धा कानून से जुड़े विवाद पर आधारित था, जो पिछले कई वर्षों से चर्चा में रहा है।   

 

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