Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 Sep, 2025 02:00 PM

पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2025 से गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स अपनी पूरी पेंशन रकम को 100% इक्विटी (शेयर बाजार) से जुड़ी स्कीम में निवेश कर सकेंगे।...
बिजनेस डेस्कः पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 1 अक्टूबर 2025 से गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स अपनी पूरी पेंशन रकम को 100% इक्विटी (शेयर बाजार) से जुड़ी स्कीम में निवेश कर सकेंगे। अभी तक इक्विटी में निवेश की सीमा 75% तय थी, जिसे अब हटा दिया गया है।
नए बदलावों के तहत सब्सक्राइबर्स को एक से ज्यादा स्कीमों में निवेश करने की आज़ादी मिलेगी यानी अब निवेशक अपनी उम्र, जरूरत और जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर अपनी पेंशन राशि को इक्विटी, डेब्ट या बैलेंस्ड फंड जैसी विभिन्न स्कीमों में बांट सकेंगे। इससे NPS पहले की तुलना में कहीं अधिक लचीला हो जाएगा।
इसके अलावा, निवेशक चाहें तो 50 या 55 साल की उम्र में ही अपनी पेंशन की रकम निकाल सकेंगे। वहीं अगर कोई निवेश जारी रखना चाहता है तो वह 75 साल तक पैसा जमा कर सकता है। यह बदलाव खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स, सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों और कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वालों के लिए फायदेमंद साबित होगा, जिनकी ज़रूरतें और प्लानिंग अलग होती हैं।
भले ही NPS में निवेश की नई छूट दी गई है लेकिन सुरक्षा से जुड़े नियम पहले जैसे ही रहेंगे। पेंशन अकाउंट पोर्टेबल होंगे और सब्सक्राइबर्स चाहें तो किसी भी पेंशन फंड मैनेजर के साथ अपना खाता आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। सबसे अहम बात यह है कि रकम निकालने के समय कुल राशि का कम से कम 40% हिस्सा अन्युटी में लगाना ज़रूरी होगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद नियमित आय सुनिश्चित की जा सके।
HDFC पेंशन फंड के एमडी और सीईओ श्रीराम अय्यर का कहना है कि यह नया फ्रेमवर्क NPS को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए और आकर्षक बना देगा। उनके मुताबिक 100% इक्विटी निवेश का विकल्प और 15 साल बाद पैसा निकालने की सुविधा खासकर युवा निवेशकों के लिए बेहद फायदेमंद होगी।