GST Meeting में इस बार बदल सकते हैं कई नियम, 18% टैक्स छूट पर हो सकता है फैसला

Edited By Updated: 27 Jun, 2025 11:29 AM

rules change in gst meeting decision can be taken on 18 tax exemption

कारोबारियों और निर्यातकों के लिए सरकार जल्द बड़ी राहत देने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आगामी GST काउंसिल बैठक में ऑटोमैटिक GST रजिस्ट्रेशन, तेजी से रिफंड और इंटरमीडियरी सर्विसेज पर 18% जीएसटी से राहत जैसे अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

बिजनेस डेस्कः कारोबारियों और निर्यातकों के लिए सरकार जल्द बड़ी राहत देने जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, आगामी GST काउंसिल बैठक में ऑटोमैटिक GST रजिस्ट्रेशन, तेजी से रिफंड और इंटरमीडियरी सर्विसेज पर 18% जीएसटी से राहत जैसे अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

तीन दिन में मिलेगा रजिस्ट्रेशन

सरकार अब कारोबारियों को सिर्फ 3 दिनों में ऑटोमैटिक GST रजिस्ट्रेशन देने की योजना पर काम कर रही है। यह सुविधा विशेष रूप से उन व्यापारियों के लिए होगी जिनकी मासिक इनवॉइस जेनरेशन ₹3 लाख से ₹5 लाख तक है।

GST रिफंड प्रक्रिया होगी तेज

रजिस्ट्रेशन की ही तरह जीएसटी रिफंड प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑटोमेटेड की जाएगी, जिससे निर्यात से जुड़े कारोबारियों को समय पर टैक्स रिफंड मिल सकेगा।

इंटरमीडियरी सर्विस को मिल सकती है छूट

निर्यात को बढ़ावा देने के तहत सरकार ब्रोकर, एजेंट्स और बिडिंग पोर्टल्स जैसी इंटरमीडियरी सेवाओं को निर्यात का दर्जा देकर उन पर लागू 18% जीएसटी को हटाने पर विचार कर रही है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय सेवा प्रदाताओं की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।

निर्यातकों को जीएसटी मोर्चे पर राहत

सरकार के इन संभावित फैसलों से निर्यात कारोबारियों को न केवल नकदी प्रवाह बेहतर करने में मदद मिलेगी, बल्कि व्यापारिक प्रक्रिया भी सरल होगी।

GST काउंसिल की अगली बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
 

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