Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Aug, 2020 04:44 PM
अगर आप मोटर इंश्योरेंस रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो पहले इस खबर को जरूर पढ़ लें। इंश्योरेंस रेग्युलेटर IRDAI की तरफ से हाल ही में एक निर्देश जारी किया गया है। इसके निर्देश को समझे बगैर इंश्योरेंस रिन्यू करवाने पर संभव है आपको परेशानियों का सामना करना...
नई दिल्लीः अगर आप मोटर इंश्योरेंस रिन्यू करवाने जा रहे हैं तो पहले इस खबर को जरूर पढ़ लें। इंश्योरेंस रेग्युलेटर IRDAI की तरफ से हाल ही में एक निर्देश जारी किया गया है। इसके निर्देश को समझे बगैर इंश्योरेंस रिन्यू करवाने पर संभव है आपको परेशानियों का सामना करना पड़े।
IRDAI ने इंश्योरेंस कंपनियों से साफ-साफ कहा है कि वे मोटर इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। इसके मुताबिक, दिल्ली-NCR में अगर किसी वाहन मालिक के पास पलूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका इंश्योरेंस रिन्यू नहीं किया जाए।
सेंट्रल पलूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) ने पलूशन को लेकर चिंता जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को पालन करने हेतु मामला उठाया था। जैसा कि हम सब जानते हैं दिल्ली में पलूशन का स्तर काफी बढ़ा हुआ है। कोरोना के कारण पिछले कई महीनों से औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं। नहीं तो दिल्ली की हवा काफी जहरीली हो गई है।
जुलाई 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश
जुलाई 2018 में वाहनों से होनेवाले पलूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश जारी किया था। कोर्ट ने बीमा कंपनियों को कहा था कि वे वाहन का बीमा तब तक न करें जब उसे मान्य पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट न मिला हो। प्रत्येक वाहन मालिक के लिए जरूरी है कि उसके पास मान्य पीयूसी सर्टिफिकेट हो। तभी वह निर्धारित उत्सर्जन मानकों को पूरा कर पाएगा। इस तरह के सर्टिफिकेट के बगैर वाहन पर मोटर वीइकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है।