माल्या चैक बाउंस मामला, अदालत 25 मई को सुना सकती है फैसला

Edited By Updated: 09 May, 2016 08:39 PM

vijay malya

समस्या में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ स्थानीय अदालत 25 मई को फैसला सुना सकती है।

हैदराबाद: समस्या में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के खिलाफ स्थानीय अदालत 25 मई को फैसला सुना सकती है। उन्हें जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. द्वारा दर्ज चेक बाउंस के दो मामले में अभियुक्त ठहराया गया है। हैदराबाद उच्च न्यायालय पूर्व में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के दो फैसलों का हवाला देते हुए विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने कहा कि वह फैसला सुनाने से पहले अभियुक्त का पक्ष सुनना चाहेगी।  

 
न्यायाधीश एम कृष्ण राव ने मामले में 25 मई की तारीख तय करते हुए कहा, ‘‘आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। वारंट अभी भी लंबित है। आरोपी के खिलाफ मामला लंबित होने को देखते हुए अदालत सजा सुनाने से पहले आरोपी का पक्ष सुनना चाहेगी।’’
 
इससे पहले, विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने 50-50 लाख रुपये के दो चैक बाउंस होने के मामले में 20 अप्रैल को माल्या तथा अन्य को अभियुक्त ठहराया और सजा सुनाने के लिये आज की तारीख मुकर्रर की थी क्योंकि माल्या अदालत में उपस्थित नहीं थे। 

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