साजिश करके पूर्व मंत्री धर्मसोत के बेटे को ‘सस्ता’ प्लॉट बेचने के दो आरोपी काबू

Edited By Ajay Chandigarh,Updated: 30 Mar, 2023 09:01 PM

dharamsot s son and many more on vigilance s radar

पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के पुत्र हरप्रीत सिंह को अधिक मूल्य के प्लॉट को साजिश के तहत कम कीमत का दिखाने संबंधी धोखाधड़ी के आरोप में नामजद किया है। उसके साथ नामजद किए गए अन्य आरोपियों में से 2 आरोपियों राजेश कुमार...

चंडीगढ़,(रमनजीत): पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के पुत्र हरप्रीत सिंह को अधिक मूल्य के प्लॉट को साजिश के तहत कम कीमत का दिखाने संबंधी धोखाधड़ी के आरोप में नामजद किया है। उसके साथ नामजद किए गए अन्य आरोपियों में से 2 आरोपियों राजेश कुमार चोपड़ा और राज कुमार नागपाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों को मोहाली की अदालत में पेश करके विजीलैंस ब्यूरो ने 6 दिनों का पुलिस रिमांड हासिल किया है। 

 

 


विजीलैंस प्रवक्ता के मुताबिक ब्यूरो द्वारा भ्रष्टाचार की जांच के दौरान पहले ही 6 फरवरी 2023 को मुकद्दमा नंबर 06 भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 13(1), 13(2) के अंतर्गत विजीलैंस ब्यूरो उडऩ दस्ता, पंजाब, मोहाली के थाने में दर्ज किया था। इस केस की जांच से पाया गया कि आरोपी राज कुमार नागपाल निवासी सैक्टर-8 पंचकूला द्वारा प्लॉट नंबर 2023, सैक्टर-88 मोहाली की लैटर ऑफ इंटैंट (एल.ओ.आई.) गुरमिंद्र सिंह गिल निवासी कोठी नंबर 1677, फेज-3बी-2 मोहाली से 27 नवम्बर 2018 को एक अस्टाम ( नंबर एई773271) के द्वारा 60 लाख रुपए में ली गई, जबकि उसी दिन उसी अस्टाम की शृंखला में एक अन्य अस्टाम (नंबर एई773272) खरीद करके, आरोपी राज कुमार द्वारा यही प्लॉट आगे तत्कालीन वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के पुत्र हरप्रीत सिंह को करीब 35 लाख रुपए घटाकर केवल 25 लाख रुपए में साजिश के अंतर्गत बेच दिया गया। इस प्लॉट की खरीद और बिक्री के समय आरोपी राजेश कुमार चोपड़ा निवासी सैक्टर-82 जे.एल.पी.एल., मोहाली द्वारा बतौर गवाह दस्तखत किए गए। 

 

 

 


प्रवक्ता ने कहा कि पड़ताल के दौरान यह भी पता लगा है कि इस 60 लाख रुपए की रकम में से उक्त आरोपी राज कुमार के खाते में पहले ही अनमोल अम्पायर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोप्राइटर आरोपी राजेश कुमार चोपड़ा द्वारा 22 लाख 50 हजार रुपए, हरप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह धर्मसोत द्वारा 25 लाख रुपए और बाकियों द्वारा 12 लाख 10 हजार रुपए जमा करवा दिए गए। विजीलैंस के मुताबिक राज कुमार से यह एल.ओ.आई. आगे हरप्रीत सिंह को दिलवाने में राज कुमार सरपंच (प्रॉपर्टी डीलर) जुझार नगर मोहाली और निवासी फेज-6 मोहाली द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है। प्रवक्ता ने कहा कि गमाडा के रिकॉर्ड के मुताबिक बिक्रीकर्ता गुरमिंद्र सिंह गिल के नाम से राज कुमार के नाम एल.ओ.आई. तबदील होने संबंधी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और सीधा गुरमिंद्र सिंह गिल के नाम से उक्त हरप्रीत सिंह के नाम पर प्लॉट तबदील कर दिया गया है। 

 

 

 


प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह राज कुमार नागपाल, राजेश कुमार चोपड़ा प्रॉपर्टी डीलर, राज कुमार सरपंच प्रॉपर्टी डीलर और हरप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह द्वारा मिलीभगत के अंतर्गत अलग-अलग एंट्रियों के द्वारा राज कुमार को यह एल.ओ.आई. फर्जी तौर पर खरीद और बिक्री करनी दिखाई गई है और आरोपी साधु सिंह धर्मसोत के बेटे के लिए करीब 60 लाख रुपए के प्लॉट को 25 लाख रुपए में खरीद किया हुआ दिखाने में मदद की गई है। इसलिए विजीलैंस ने मौजूदा केस में आई.पी.सी. की धारा 420, 465, 467, 468, 471, 120-बी और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 12 का विस्तार करते हुए हरप्रीत सिंह पुत्र साधु सिंह धर्मसोत वासी अमलोह, राज कुमार नागपाल, राजेश कुमार चोपड़ा और राज कुमार सरपंच को बतौर आरोपी नामजद किया है। इस केस में राजेश कुमार चोपड़ा और राज कुमार नागपाल को 28 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।
 

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