Edited By Sarita Thapa,Updated: 29 Nov, 2025 08:26 AM

प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को बहुचर्चित संजौली मस्जिद को अवैध ठहराते हुए गिराने के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट में शुक्रवार को बहुचर्चित संजौली मस्जिद को अवैध ठहराते हुए गिराने के आदेश के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। कुछ देर सुनवाई के पश्चात कोर्ट ने याचिकाकर्त्ता वक्फ बोर्ड को याचिका के मान्य होने पर अपनी दलीलें पेश करने को कहा।
इसके बाद याचिकाकर्त्ता की ओर से अतिरिक्त समय की मांग की गई जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 1 दिसम्बर को निर्धारित करने के आदेश दिए। कोर्ट ने जरूरी पक्षकारों को पार्टी बनाने पर भी सवाल उठाए जिसके लिए भी याचिकाकर्त्ता द्वारा जरूरी कदम उठाने हेतु समय मांगा गया। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले पर सुनवाई हुई। 30 अक्तूबर को संजौली मस्जिद मामले में को शिमला जिला अदालत ने फैसला सुनाया था।
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ