चेक बाउंस केस में फंसे Rajpal Yadav, दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में कहा – नहीं का मतलब नहीं

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 12:07 PM

rajpal yadav cheque bounce case

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : बॉलीवुड अभिनेता  Rajpal Yadav की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने...

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : बॉलीवुड अभिनेता  Rajpal Yadav की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अभिनेता के ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत की विनम्रता को उसकी कमजोरी न समझा जाए।

अदालत में विरोधाभास और जज की फटकार
सुनवाई के दौरान उस वक्त असहज स्थिति पैदा हो गई जब राजपाल यादव और उनके वकील की दलीलों में अंतर देखने को मिला। राजपाल यादव जहां पैसे चुकाने की इच्छा जता रहे थे, वहीं उनके वकील का तर्क था कि अभिनेता पहले ही जेल की सजा काट चुके हैं, इसलिए अब भुगतान का सवाल नहीं उठता।

Rajpal Yadav Cheque Bounce Case

इस पर जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा:

आप कह रहे हैं कि आप पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन आपके वकील कह रहे हैं कि आप जेल जा चुके हैं इसलिए भुगतान नहीं करेंगे। अगर आप वाकई भुगतान करना चाहते हैं, तो मुझे मामला सुनने की जरूरत ही क्या है ? सीधे भुगतान कर दीजिए। जब अभिनेता ने ₹6 करोड़ चुकाने के लिए 30 दिन की मोहलत मांगी, तो कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। जज ने दो टूक कहा, "नहीं का मतलब नहीं। अब कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।"

क्या है पूरा मामला ?
यह विवाद मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दायर किया गया है। मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आता है।

मई 2024: सेशन कोर्ट ने राजपाल यादव को दोषी पाते हुए 6 महीने की जेल सुनाई थी।

हाईकोर्ट का हस्तक्षेप: सजा पर इस शर्त के साथ रोक लगाई गई थी कि दोनों पक्ष आपसी समझौते से विवाद सुलझाएंगे।

फरवरी 2026: कोर्ट के आदेश के बावजूद ₹2.5 करोड़ की किस्त जमा न करने पर राजपाल यादव को सरेंडर करना पड़ा। ₹1.5 करोड़ जमा करने के बाद उन्हें अंतरिम राहत मिली थी।

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बकाया राशि का गणित
शिकायतकर्ता कंपनी के वकील अवनीत सिंह सिक्का के अनुसार, अभिनेता पर कुल देनदारी लगभग ₹10 करोड़ की थी। अब तक ट्रायल कोर्ट में करीब ₹2 करोड़ जमा किए गए हैं।  अभी भी लगभग ₹7.75 करोड़ की राशि लंबित है। वकील ने तर्क दिया कि जेल की सजा काट लेने मात्र से वित्तीय देनदारी खत्म नहीं हो जाती।

राजपाल यादव की दलील- मैंने 5 फ्लैट बेच दिए
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए राजपाल यादव ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह कोर्ट के हर आदेश का सम्मान करेंगे। उन्होंने भावुक होते हुए दावा किया कि इस कानूनी लड़ाई में उन्हें भारी आर्थिक क्षति हुई है। अभिनेता के मुताबिक, उनसे अब तक कुल ₹17 करोड़ लिए जा चुके हैं और हालात यहां तक पहुंच गए कि उन्हें अपने 5 फ्लैट बेचने पड़े।

समझौते की कोशिश नाकाम
कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए समझौते का सुझाव दिया था। कंपनी ₹6 करोड़ के एकमुश्त भुगतान पर मामला खत्म करने को तैयार थी लेकिन राजपाल यादव द्वारा समय मांगे जाने और भुगतान की निश्चितता न होने के कारण बात नहीं बन सकी।
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