महाराष्ट्र में आज रात से 15 दिन का 'कोरोना कर्फ्यू', जानिए क्या रहेगा बंद और क्या खुला?

Edited By Updated: 14 Apr, 2021 10:53 AM

15 day corona curfew in maharashtra from tonight

महाराष्ट्र में कोरोना से खराब होते हालात पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाडी सरकार ने 14 अप्रैल से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। साथ ही राज्य में कई पाबंदियां पर लगाई गई हैं जो आज से लागू होगी, यह एक...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में कोरोना से खराब होते हालात पर गौर करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नीत महाविकास आघाडी सरकार ने 14 अप्रैल से 15 दिनों का राज्यव्यापी कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। साथ ही राज्य में कई पाबंदियां पर लगाई गई हैं जो आज से लागू होगी, यह एक तरह से जनता कर्फ्यू की तरह ही है। जरूरी सेवाओं के अलावा अन्य सभी चीज़ें बंद रहेंगी। हालांकि परिवहन चालू रहेगा, रेस्तरां पर सिर्फ डिलीवरी सिस्टम चालू रहेगा।

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साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए वह पश्चिम बंगाल से या पूर्वोत्तर राज्यों से ऑक्सजीन की आपूर्ति करने के लिए सैन्य विमान भेजें। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा घोषित ‘ब्रेक द चेन' आदेश के तहत राज्यभर में बुधवार रात 8 बजे से एक मई सुबह 7 बजे तक दिशानिर्देश प्रभाव में रहेंगे।

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रात 8 बजे शुरू होगा कर्फ्यू
ठाकरे ने राज्य के लोगों को सोशल मीडिया के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि बुधवार की रात आठ बजे से कर्फ्यू शुरू होगा और आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। ठाकरे ने कहा कि ‘‘लॉकडाउन की तरह'' पाबंदियां लागू रहने तक आपराधिक दंड प्रक्रिया की धारा 144 (निषेधाज्ञा) लागू रहेगी। हालांकि, उन्होंने नई पाबंदियों को लॉकडाउन नहीं कहा। 

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क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

इनको मिली छूट

  • बैंक, एटीएम, लोकल, बीएसटी आदि चलती रहेंगी, लेकिन पूरे राज्य में धारा 144 लगी है और किसी के बेवजह बाहर घूमने पर मनाही है।
  • आवश्यक सेवाओं को छूट, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। खाने की होम डिलिवरी होगी।
  • ई-कॉमर्स कंपनियों और निर्माण स्थलों पर काम की छूट।
  • खुले मैदान में राजनीतिक रैलियों में 200 लोगों के शामिल होने पर छूट। वहीं बंद हॉल में 50 फीसद लोगों को ही शामिल होने की अनुमति।
  • सब्जियों, फलों, डेयरी, बेकरी और किराना दुकानें खुली रहेंगी। 
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसें चलती रहेंगी, लेकिन केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों ही सफर कर सकेंगे। 
  • मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही पर रोक नहीं।
  • सरकारी, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज, गैस सप्लाई सर्विस, पोस्टल सर्विस को छूट के दायरे में

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इन पर पाबंदी

  • राज्य में फिल्मों, टीवी सीरियलों एवं विज्ञापनों की शूटिंग स्थगित रहेगी। वर्तमान आदेश से उन शूटिंगों पर रोक लग गई है जो बार-बार कोविड जांच और भीड़ वाले दृश्यों से बचने जैसे एहतियातों के साथ चल रही थीं। 
  • धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध।
  • सैलून, स्पा, स्कूल, कॉलेज, निजी कोचिंग सेंटर, समुद्र तट, क्लब, स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे।
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