सेकेंड हैंड कार-बाइक खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव, जान लें अपडेट, नहीं तो होगी कार्रवाई

Edited By Updated: 22 Dec, 2025 09:46 PM

major changes in the rules for buying second hand cars and bikes

दिल्ली में पुरानी (सेकेंड हैंड) कार या बाइक खरीदने वालों के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। अब अगर कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड वाहन खरीदता है, तो उसे 15 दिनों के अंदर वाहन की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) अपने नाम ट्रांसफर करानी होगी।

नेशनल डेस्कः दिल्ली में पुरानी (सेकेंड हैंड) कार या बाइक खरीदने वालों के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। अब अगर कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड वाहन खरीदता है, तो उसे 15 दिनों के अंदर वाहन की RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) अपने नाम ट्रांसफर करानी होगी।

अगर तय समय में RC ट्रांसफर नहीं कराई गई, तो दिल्ली पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस कार्रवाई में चालान, जुर्माना और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं। खास बात यह है कि अब वाहन खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

RC ट्रांसफर नहीं हुआ तो दिल्ली पुलिस करेगी एक्शन

सरकार के निर्देश के मुताबिक, अगर 15 दिन के भीतर RC नए मालिक के नाम नहीं हुई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें भारी जुर्माना और अन्य दंड शामिल हो सकते हैं। इस नियम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि वाहन की जिम्मेदारी सही व्यक्ति के नाम दर्ज हो और प्रदूषण, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन या किसी अपराध की स्थिति में असली मालिक की पहचान साफ रहे।

प्रदूषण को लेकर सीएम की अध्यक्षता में अहम बैठक

यह फैसला सोमवार (22 दिसंबर) को दिल्ली सचिवालय में हुई एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। इस बैठक में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कई अहम फैसले लिए गए और सभी संबंधित विभागों को साफ निर्देश दिए गए।

बिना वैध PUC वाहन पर कोई राहत नहीं

बैठक में साफ कहा गया कि जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होगा। उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई सख्ती से जारी रहेगी। इस मामले में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। सरकार का मानना है कि पुराने और बिना PUC वाले वाहन दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण का बड़ा कारण हैं।

सड़क पर वाहन कम करने की तैयारी

निजी वाहनों की संख्या घटाने के लिए सरकार अब ओला, उबर जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों से बातचीत करेगी। ताकि पूल कैब और शेयर बस सेवाएं शुरू की जा सकें। इससे सड़कों पर ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे।

DTC बस रूट में बदलाव और ई-रिक्शा पर नई गाइडलाइंस

सरकार ने यह भी फैसला किया है कि DTC बसों के रूट की नई योजना बनाई जाएगी। जिन इलाकों में सार्वजनिक परिवहन की ज्यादा जरूरत है, वहां बस सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइंस लाई जाएंगी ताकि उनका संचालन नियमबद्ध हो और राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

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