एक ऑटो पर एक सवारी के आदेश ने दिल्ली वालों की बढ़ाई परेशानी, बोले बच्चों के साथ कैसे करें पालन ?

Edited By Murari Sharan,Updated: 20 May, 2020 11:47 AM

after 1 passenger is allowed to travel in an rickshaw delhi people face trouble

देशव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण में दिल्ली की ट्रांस्पोर्ट व्यवस्था बहाल कर दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सरकारी आदेशों का पालन करने में लोग असमंजस में हैं...

नई दिल्ली/डेस्क। लॉकडाउन 4 (Lockdown4) में दिल्ली की ट्रांस्पोर्ट (delhi transport) व्यवस्था को बहाल कर दिया है। दिल्ली वालों की सुविधा को देखते हुए और आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए दिल्ली सरकार (Delhi Govt) ने इस लॉकडाउन में कई सारी छूट दी है, लेकिन इसके साथ ही कोरोना (Coronavirus) से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कुछ नियम लागू किए हैं। 

इसी प्रकार के नियम में एक नियम है ऑटो रिक्शा में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। दिल्ली सरकार का आदेश है कि एक ऑटो रिक्शा में एक ही सवारी को  बैठाया जाए। अब ऑटो रिक्शा चालक इस आदेश का पालन करते हुए एक ऑटो में एक ही व्यक्ति को बैठा रहे हैं। एक से अधिक को बैठाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। 


 

बच्चों के साथ है तो कैसे हो सरकारी आदेश का पालन
ऐसे में आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऑटों में बैठने जा रहे एक व्यक्ति का कहना है कि सरकार के इस आदेश से हमें परेशान हो रही है। यदि कोई व्यक्ति परिवार या बच्चों के साथ है तो एक ऑटो में एक व्यक्ति कैसे बैठ सकता है? ऐसा होगा तो सभी को एक स्थान पर जाने के लिए भी अलग-अलग ऑटो लेने होंगे। इसके कारण सभी को बड़ी असुविधा होगी। 

 

एक बस में हों केवल 20 लोग
ऐसी कई तस्वीरें सामने आई हैं जहां एक ऑटो में दो से तीन लोग बैठे हैं। सभी का यही कहना है कि एक परिवार के लोग या एक साथ एक ही स्थान पर जाने वाले दो लोगों को अलग-अलग ऑटो में बैठ के जाना कैसे संभव हो सकता है? हालांकि दिल्ली सरकार ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जा सके।

वहीं सरकार ने बसों के लिए भी इसी प्रकार का आदेश दिया है। एक बस में 20 से ज्यादा लोगों को बैठाने की अनुमति नहीं है। दिल्ली के परिहन मंत्री कैलाश गहलोत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यदि किसी भी बस में 20 से अधिक लोग सवार दिखे तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 


 

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