GST काउंसिल का बड़ा फैसला: कैंसर से जुड़ी सभी दवाइयां टैक्स-फ्री, हेल्थ पॉलिसी पर भी छूट

Edited By Updated: 03 Sep, 2025 11:47 PM

all cancer related medicines are tax free health policies are also exempted

केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी (GST) प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें जीएसटी स्लैब को सरल बनाना और स्वास्थ्य...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी (GST) प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। बुधवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिनमें जीएसटी स्लैब को सरल बनाना और स्वास्थ्य सेवा को सस्ता करना शामिल है। सरकार ने कैंसर से जुड़ी सभी दवाइयों पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है। आइए जानते हैं किन चीजों पर मिलेगी छूट...

जीएसटी के अब केवल दो स्लैब: 5% और 18%

सरकार ने जीएसटी को आसान बनाने के लिए 12% और 28% के स्लैब को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब सिर्फ दो ही मुख्य टैक्स स्लैब होंगे: 5% और 18%। हालांकि, तंबाकू और सिगरेट जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40% का एक अलग स्लैब लागू होगा। यह नया ढांचा 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में प्रभावी होगा।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी खत्म

स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा, व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूरी तरह से हटा दिया गया है। इससे बीमा खरीदना अब लोगों के लिए अधिक किफायती हो जाएगा। इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाओं पर पहले लगने वाले 12% जीएसटी को हटाकर शून्य कर दिया गया है। इनमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं भी शामिल हैं।

दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर जीएसटी कम

कैंसर की दवाइयां: कैंसर से जुड़ी सभी दवाइयों पर जीएसटी जीरो कर दिया गया है।
अन्य मेडिकल सामान: थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, टेस्ट स्ट्रिप्स और चश्मों पर जीएसटी दर को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

खाने-पीने की चीजें भी हुईं सस्ती

कई लोकप्रिय खाद्य पदार्थों पर भी जीएसटी की दरें कम की गई हैं, जिससे आम जनता को सीधा फायदा होगा। 5% जीएसटी: नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन और घी जैसे उत्पादों पर अब केवल 5% जीएसटी लगेगा।

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