गोवा नाइटक्लब अग्निकांड: लूथरा बंधु थाईलैंड से भारत निर्वासित, 25 लोगों की मौत के हैं जिम्मेदार

Edited By Updated: 16 Dec, 2025 12:22 PM

ambition to ashes luthra brothers return to india to face justice over goa fire

गोवा नाइटक्लब आग हादसे के मुख्य आरोपी और सह-मालिक लूथरा बंधुओं गौरव और सौरभ को थाईलैंड से भारत निर्वासित कर दिया गया है। 25 लोगों की मौत के बाद फरार दोनों भाइयों पर गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही के गंभीर आरोप हैं।

International Desk: थाईलैंड के प्राधिकारियों ने गोवा स्थित उस नाइटक्लब के सह-मालिकों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को भारत निर्वासित कर दिया है जिसमें छह दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि दोनों दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं और उनके भारत पहुंचने पर उन्हें भारतीय प्राधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाएगा। आग लगने की घटना के संबंध में उनके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। ऑनलाइन प्रसारित वीडियो में 44 वर्षीय गौरव और 40 वर्षीय सौरव को भारत रवाना होने से पहले बैंकॉक हवाई अड्डे पर थाईलैंड की पुलिस की निगरानी में ले जाते हुए देखा गया।

 

भारतीय दूतावास के हस्तक्षेप के बाद थाईलैंड के प्राधिकारियों ने 11 दिसंबर को फुकेट में लूथरा बंधुओं को हिरासत में लिया था। भारतीय मिशन इस मामले में थाईलैंड सरकार के लगातार संपर्क में है। गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा उत्तरी गोवा के अरपोरा में स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के सह-मालिक हैं। आग लगने की घटना के तुरंत बाद वे थाईलैंड के फुकेट चले गए थे। ऐसा बताया गया है कि घटना के समय वे दिल्ली में एक शादी समारोह में थे। उनके खिलाफ ‘इंटरपोल' का ‘ब्लू कॉर्नर नोटिस' जारी किया गया था। आग लगने की इस घटना ने व्यापक पैमाने पर लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया और नाइटक्लब प्रबंधन द्वारा कथित सुरक्षा उल्लंघनों और चूकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए।

 

दोनों भाइयों के पासपोर्ट रद्द करने के बाद भारतीय सरकार ने 25 लोगों की मौत में उनकी कथित संलिप्तता को लेकर थाईलैंड के प्राधिकारियों को एक ‘डोजियर' सौंपा था और उन्हें निर्वासित किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया था। भारत और थाईलैंड ने 2013 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जो जून 2015 में प्रभाव में आई। गोवा पुलिस आग लगने की इस घटना के संबंध में पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस बीच, मुंबई उच्च न्यायालय ने ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के खिलाफ दायर एक दीवानी मुकदमे को सोमवार को जनहित याचिका में परिवर्तित कर दिया। अदालत ने कहा कि इस त्रासदी के लिए ‘‘किसी न किसी को तो जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।''  

 

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