भाजपा ने MCD में ‘एल्डरमैन' नामित करने के अधिकार पर SC के फैसले का स्वागत किया

Edited By Updated: 05 Aug, 2024 02:09 PM

bjp welcomes sc decision on the right to nominate  aldermen  in mcd

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन' नामित करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल के हर काम पर सवाल उठाने की आदत...

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में ‘एल्डरमैन' नामित करने का अधिकार उपराज्यपाल के पास बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले का सोमवार को स्वागत किया और कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) ने उपराज्यपाल के हर काम पर सवाल उठाने की आदत बना ली है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उपराज्यपाल एमसीडी में ‘एल्डरमैन' नामित करने के अधिकार का इस्तेमाल दशकों से कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, ‘‘आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल द्वारा किए गए हर काम पर सवाल उठाने की आदत बना ली है। हम उच्चतम न्यायालय के फैसले पर ‘आप' सांसद संजय सिंह की प्रतिक्रिया की कड़ी निंदा करते हैं, जो उनकी पार्टी की अराजक सोच को दर्शाती है।'' सिंह ने इस फैसले को ‘‘दुर्भाग्यपूर्ण'' और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है।

यह भी पढ़ें- कौन होते हैं एल्‍डरमैन और क्या होती हैं इसकी शक्तियां ? पढ़ें पूरी खबर

उच्चतम न्यायालय ने ‘आप' सरकार को बड़ा झटका देते हुए सोमवार को कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास एमसीडी में ‘एल्डरमैन' नामित करने का अधिकार है। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं। दिसंबर 2022 में ‘आप' ने नगर निगम चुनाव में 134 वार्ड में जीत के साथ एमसीडी पर भाजपा के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया था। भाजपा ने 104 सीट जीती थीं, जबकि कांग्रेस नौ सीट के साथ तीसरे स्थान पर रही थी।

 

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