केंद्र सरकार ने कड़े किए तेवर, अश्लील और गंदे कंटेंट पर कंपनियों को सख्त चेतावनी

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 07:46 PM

center warns social media obscene content it rules legal action

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अश्लील, अभद्र और बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है। आईटी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंपनियों को आईटी नियम, 2021 और धारा 79 के तहत अपनी वेबसाइटों की नियमित समीक्षा करनी होगी।...

नेशनल डेस्क : केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को कड़ी चेतावनी दी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अश्लील और अभद्र सामग्री के साथ-साथ बाल यौन शोषण से जुड़ी किसी भी गैरकानूनी सामग्री के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाएगा। सरकार ने कहा कि अगर सोशल मीडिया कंपनियां आदेशों का पालन नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत आदेश
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियां इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं। मंत्रालय ने कहा कि कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर अश्लील और अभद्र कंटेंट अपलोड न हो।

कंपनियों को समीक्षा करने का निर्देश
मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी वेबसाइट और ऐप्स की नियमित समीक्षा करें और अपने प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अभद्र और गैरकानूनी कंटेंट के खिलाफ उचित कार्रवाई करें। अगर कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, तो उन्हें भारतीय कानून के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

कड़े कदम की चेतावनी
मंत्रालय के अनुसार, यह आदेश ऐसे समय में आया है जब यह देखा गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अश्लील, भद्दी, अभद्र और गैरकानूनी सामग्री पर सख्ती से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 का पालन न करने पर कंपनियों के खिलाफ आईटी अधिनियम, बायनरी न्यूट्रल सैंक्शन (BNS) और अन्य लागू आपराधिक कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने याद दिलाए आईटी नियम
सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों को आईटी अधिनियम और आईटी नियम, 2021 की याद दिलाई। इन नियमों के तहत कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि उनके प्लेटफॉर्म पर अश्लील, अभद्र या बाल यौन शोषण से जुड़े कंटेंट का प्रसारण न हो।

आईटी नियम, 2021 के प्रावधान
आईटी नियम, 2021 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति शिकायत करता है कि इंटरनेट पर उपलब्ध कोई फोटो या वीडियो उसे यौन गतिविधियों में दिखा रहा है, उसकी नग्नता दर्शा रहा है या उसका फर्जी रूप बना कर दिखाया गया है, तो संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या वेबसाइट को उस सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाना होगा।

Related Story

Trending Topics

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!