Edited By Rahul Rana,Updated: 03 Aug, 2026 03:05 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विदेश मंत्रालय तथा यूक्रेन और रोमानिया में भारतीय दूतावासों को निर्देश दिया कि वे यूक्रेन के पास ड्रोन हमले का शिकार हुए कार्गो जहाज पर सवार भारतीय नाविकों का पता लगाने के लिए तुरंत कदम उठाएं।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को विदेश मंत्रालय तथा यूक्रेन और रोमानिया में भारतीय दूतावासों को निर्देश दिया कि वे यूक्रेन के पास ड्रोन हमले का शिकार हुए कार्गो जहाज पर सवार भारतीय नाविकों का पता लगाने के लिए तुरंत कदम उठाएं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत तथा जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि इस घटना के बारे में अलग-अलग तरह की जानकारी मिल रही है।
क्या है मामला?
जहाज के नौ क्रू मेंबर में से चार भारतीय थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चारों भारतीयों की डूबने से मौत हो गई। वहीं दूसरी रिपोर्ट में बताया गया कि दो भारतीय नाविकों को घटनास्थल से बचा लिया गया, जबकि बाकी दो को आग से बचने के लिए पानी में कूदना पड़ा और वे अभी रोमानियाई कोस्ट गार्ड के साथ हैं।
सरकार का रुख
भारत सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि रोमानिया और यूक्रेन में भारतीय दूतावासों के साथ-साथ विदेश मंत्रालय को भी इन तथ्यों की जानकारी होगी। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वे इस मामले में निर्देश लेंगे और जल्द से जल्द अपडेट देंगे।
घटना की पृष्ठभूमि
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ब्लैक सी में व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह इलाका रूस-यूक्रेन युद्ध में समुद्री मोर्चे के तौर पर उभरा है। भारतीय नाविकों की सुरक्षा और उनके ठिकाने का पता लगाने के लिए सरकार के स्तर पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद है।