11 वर्ष बाद बकरा हत्याकांड में चार दोषी करार, आज होगी सजा पर बहस

Edited By Updated: 29 Nov, 2017 11:15 AM

court will order on bakra murder today

जम्मू के बहुचर्चित बकरा हत्याकांड में चार लोग दोषी करार पाए गए हैं। इस मामले में ग्यारह वर्ष बाद आया फैसला आया है। चार लोगों में मोहन सिंंह झीर, विशाल सिंह, नरेश सिंह उर्फ सोनू और दीपक कुमार उर्फ दीपू दोषी पाए गए हैं।

जम्मू: जम्मू के बहुचर्चित बकरा हत्याकांड में चार लोग दोषी करार पाए गए हैं। इस मामले में ग्यारह वर्ष बाद आया फैसला आया है। चार लोगों में मोहन सिंंह झीर, विशाल सिंह, नरेश सिंह उर्फ सोनू और दीपक कुमार उर्फ  दीपू  दोषी पाए गए हैं। आज आरोपियों की सजा पर बहस होगी। हांलाकि चारों ग्यारह वर्षों से जेल में ही हैं। उम्मीद की जा रही है कि आज ही चारों को सजा सुना दी जाएगी।


25 नवंगर 2006 को त्रिकुटा नगर स्थित डा रतन कुडियार के क्लीनिक पर बकरे को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। मोहन झीर और विशाल सिंह ने गोली मारी थी और भागते समय बकरे की रिवाल्वर भी ले गए थे। नरेश ने हत्यारों को भगाने में मद्द की थी जबकि दीपू ने उनको हथियार मुहैया करवाए थे। प्रिंसिपल सेशन जज जम्मू विनोद चटर्जी कौल ने पाया कि इस मामले में चारों के खिलाफ आरोप साबित करने में पुलिस कामयाब रही है। यह हत्या गैंगवार के चलते हुई है।
 

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