दिल्ली दंगे 2020: हाईकोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका दूसरी पीठ को भेजी

Edited By Updated: 19 May, 2022 04:24 PM

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दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि यहां फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका 20 मई को सुनवाई के लिए अन्य पीठ को भेजी जाए।

नेशनल डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को निर्देश दिया कि यहां फरवरी 2020 में हुए दंगों की कथित साजिश से जुड़े जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद की जमानत याचिका 20 मई को सुनवाई के लिए अन्य पीठ को भेजी जाए। जस्टिस मुक्ता गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में पूर्व में जारी किए गए आदेशों पर विचार किया और पाया कि विषय पर आंशिक रूप से सुनवाई जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस रजनीश भटनागर की पीठ ने की थी। पीठ ने आदेश दिया कि विषय को जस्टिस मृदुल और जस्टिस भटनागर के समक्ष शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया जाए, जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर निर्भर करेगा। पीठ में जस्टिस मिनी पुष्कर्ण भी शामिल हैं।

 

बता दें कि 6 मई को जस्टिस मृदुल की अध्यक्षता वाली पीठ ने खालिद की जमानत याचिका की सुनवाई 19 मई के लिए निर्धारित कर दी थी और उसे तथा अभियोजन को सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने की अनुमति दी थी। खालिद और कई अन्य के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज है। उन पर फरवरी 2020 के दंगों का सरगना होने का आरोप है, जिनमें 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे।

 

हिंसा, संशोधित नागरिकता अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी। निचली अदालत ने 24 मार्च को खलिद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दंगों को लेकर खालिद के अलावा, JNU छात्रा नताशा नरवाल और देवांगना कलिता, जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर, आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज है।

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