एआई सम्मेलन में विरोध प्रदर्शन मामले में दिल्ली की अदालत ने युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दी

Edited By Updated: 28 Feb, 2026 12:04 PM

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दिल्ली की एक अदालत ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। चिब को उनकी चार दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार...

नेशनल डेस्क: दिल्ली की एक अदालत ने 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' में हुए विरोध प्रदर्शन के संबंध में गिरफ्तार किए गए भारतीय युवा कांग्रेस (आईवाईसी) के अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। चिब को उनकी चार दिन की पुलिस हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद शुक्रवार देर रात करीब एक बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। अदालत ने 24 फरवरी को चिब को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता दिल्ली पुलिस द्वारा चिब की हिरासत को सात दिन और बढ़ाने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। हालांकि, उन्होंने याचिका खारिज कर चिब को जमानत दे दी।

मीडिया से बातचीत में चिब के वकील ने बताया कि मजिस्ट्रेट ने 50,000 रुपये का मुचलका जमा करने साथ ही उनके मुवक्किल को अपना पासपोर्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जमा करने का भी निर्देश दिया है। चिब के वकील ने बताया, ''ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को जमानत दे दी और जमानत आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस की अपराध शाखा उदय भानु चिब की पुलिस हिरासत बढ़ाने के कारणों को स्पष्ट करने में असमर्थ रही है।''

अदालत ने 24 फरवरी को चिब से भारत मंडपम में आयोजित एआई सम्मेलन में हुए विरोध प्रदर्शन में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ करने के लिए चार दिन की हिरासत की अनुमति दी थी। भारतीय युवा कांग्रेस के सदस्यों ने एआई सम्मेलन में अपनी कमीज उतारकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कमीजों के नीचे ऐसी टी-शर्ट पहन रखी थीं जिन पर सरकार और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के खिलाफ नारे लिखे थे। प्रदर्शनकारियों की कार्यक्रम स्थल पर तैनात सुरक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों से कथित तौर पर झड़पें भी हुई थीं। 

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