Edited By Parveen Kumar,Updated: 22 Aug, 2026 09:41 PM

पुलिस ने सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश करने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी औसा थाने में जिला परिषद उर्दू स्कूल की...
नेशनल डेस्क : पुलिस ने सरकारी स्कूल में बिना अनुमति प्रवेश करने, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और शिक्षकों को धमकाने के आरोप में कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संयोजक अभिजीत दीपके और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राथमिकी औसा थाने में जिला परिषद उर्दू स्कूल की शिक्षिका (53) सैयद शमशादबानो खैराताली की शिकायत पर दर्ज की गई। दीपके मध्य महाराष्ट्र के लातूर जिले के विद्यालयों का दौरा कर रहे हैं और कॉजपा के जारी 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत उनकी समस्याओं को उजागर कर रहे हैं।
शिकायत के अनुसार, कथित घटना मुंबई से करीब 500 किलोमीटर दूर औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल में हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि दीपके और उनके सहयोगी बिना अनुमति स्कूल में दाखिल हुए, छात्रों के बीच बैठकर उनसे विभिन्न सवाल पूछे, जिससे शैक्षणिक और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न हुई। शिकायत के मुताबिक, कॉजपा नेता ने पूरी घटना का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर साझा किया।
इसमें आरोप लगाया गया कि दीपके ने यह दावा करके स्कूल को बदनाम किया कि उनके दौरे के दौरान किसी दूसरे स्कूल के छात्रों को लाकर कक्षाओं में बैठाया गया था और शिक्षकों को निलंबित कराने की धमकी दी। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 132 (सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का इस्तेमाल), 329(3) (मकान में अनधिकृत प्रवेश), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 356(2) (आपराधिक मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है।