Edited By Rohini Oberoi,Updated: 21 Aug, 2026 02:49 PM

यदि आपकी सैलरी से PF कटता है तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी अंशधारकों को 7 लाख रुपये तक का Life Insurance मुफ्त में प्रदान करता है। इस बीमा कवर का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को...
नई दिल्ली : यदि आपकी सैलरी से PF कटता है तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने सभी अंशधारकों को 7 लाख रुपये तक का Life Insurance मुफ्त में प्रदान करता है। इस बीमा कवर का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को अपनी जेब से एक भी रुपया अतिरिक्त प्रीमियम नहीं देना पड़ता है। यह सुविधा EPFO की 'कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा' यानी EDLI (Employees' Deposit Linked Insurance) स्कीम के तहत दी जाती है।
जानकारी के मुताबिक 1976 में शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य पीएफ खाताधारकों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इस इंश्योरेंस का पूरा खर्च नियोक्ता (कंपनी) द्वारा उठाया जाता है। कंपनी कर्मचारी की बेसिक सैलरी + DA का 0.50% हिस्सा इस इंश्योरेंस फंड में जमा करती है। यदि किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को न्यूनतम 2.50 लाख रुपये और अधिकतम 7 लाख रुपये तक का एकमुश्त बीमा क्लेम मिलता है।
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वहीं इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारी ने मृत्यु से ठीक पहले लगातार कम से कम 12 महीने नौकरी की हो। यदि इन 12 महीनों के दौरान कंपनी बदली भी गई हो तब भी यदि पीएफ खाता लगातार एक्टिव है तो नॉमिनी क्लेम के लिए हकदार होता है।

कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसका नॉमिनी पीएफ कमिश्नर के कार्यालय में Form 5 IF भरकर जमा कर सकता है। इसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। EPFO अपने सभी सदस्यों को UAN पोर्टल पर जाकर e-Nomination प्रक्रिया तुरंत पूरी करने की सलाह देता है। नॉमिनी की जानकारी अपडेट रहने से परिजनों को बिना किसी कागजी झंझट के क्लेम की राशि जल्दी मिल जाती है।