प्रधानमंत्री मोदी से संबंधित ट्वीट के मामले में गोखले को जमानत, मंगलवार को किया था गिरफ्तार

Edited By Updated: 09 Dec, 2022 10:43 PM

gokhale gets bail in case of tweet related to pm modi

स्थानीय अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी पुल दुर्घटना स्थल पर जाने से संबंधित ट्वीट के मामले में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी है।

नेशनल डेस्क : स्थानीय अदालत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी पुल दुर्घटना स्थल पर जाने से संबंधित ट्वीट के मामले में शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता साकेत गोखले को जमानत दे दी है। अहमदाबाद साइबर पुलिस ने कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में मंगलवार को गोखले को गिरफ्तार कर लिया था और बृहस्पतिवार को उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई थी। लेकिन इसके बाद मोरबी पुलिस ने प्रधानमंत्री से संबंधित ट्वीट को लेकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

शुक्रवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डी. के. चंद्रानी ने मोरबी ट्वीट मामले में 15,000 रुपये के मुचलके पर गोखले को जमानत दे दी। गोखले ने एक दिसंबर को एक समाचार क्लिप ट्वीट किया था, जिसमें सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत कथित तौर पर प्राप्त जानकारी के आधार पर दावा किया गया था कि पुल हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोरबी दौरे पर 30 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

मंगलवार को पत्र सूचना कार्यालय ने ट्वीट कर दावा किया कि यह जानकारी गलत है। प्रधानमंत्री मोरबी शहर में मच्छू नदी पर औपनिवेशिक काल का एक पुल गिरने के अगले दिन एक नवंबर को गुजरात आए थे। मोरबी पुल हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद में गोखले के खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में उन पर जालसाजी और मानहानिकारक सामग्री छापने का आरोप लगाया गया है।

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