Edited By Hitesh,Updated: 23 Jun, 2021 12:23 PM
नेशनल डेस्क: कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। गूगल पर आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड बेस्ड टेलिविजन मार्केट में गलत तरीके से कारोबार किया है। इससे एंट्री ट्रस्ट कानून का उल्लंघन हुआ है। 22 जून...
नेशनल डेस्क: कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गूगल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। गूगल पर आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने भारत में एंड्रॉयड बेस्ड टेलिविजन मार्केट में गलत तरीके से कारोबार किया है। इससे एंट्री ट्रस्ट कानून का उल्लंघन हुआ है। 22 जून को CCI ने अपने आदेश में गूगल को भारतीय एंट्री ट्रस्ट रेगुलेशन का दोषी पाया है और डायरेक्टर जनरल को इस मामले को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि गूगल के खिलाफ पेमेंट ऐप और एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के गलत इस्तेमाल की शिकायत CCI से की गई थी।
गूगल पर लगे ये आरोप
पुरुषोत्तम आनंद नाम के एक व्यक्ति ने पिछले साल मई महीने में आरोप लगाया था कि गूगल एंड्रॉयड टीवी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाली कंपनियों को गूगल के साथ एक लाइसेंस साइन करना पड़ता है। यह लाइसेंस उन कंपनियों को गूगल की प्रतिद्वंदी कंपनियों के साथ कारोबार करने से रोकता है। यह सब स्मार्ट टीवी के साथ समार्टफोन और अन्य डिवाइसिस पर भी लागू होता है। फिलहाल गूगल ने सभी तरह के आरोपों को खारिज किया है।