पेंशनर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, केंद्र सरकार ने दी ये बड़ी राहत

Edited By Updated: 15 Sep, 2025 09:16 PM

great news for pensioners the government has given this big relief

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का हिस्सा हैं, उन्हें एक बार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) में स्विच करने का मौका मिलेगा। यह सुविधा सितंबर 2025 से लागू होगी।

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। अब जो कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का हिस्सा हैं, उन्हें एक बार राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम (NPS) में स्विच करने का मौका मिलेगा। यह सुविधा सितंबर 2025 से लागू होगी।

पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग ने इस संबंध में Central Civil Services (Implementation of the Unified Pension Scheme under the National Pension System) Rules, 2025 प्रकाशित किए हैं। इसका मकसद UPS में शामिल कर्मचारियों को अपनी पसंद की पेंशन योजना चुनने का विकल्प देना है।

स्विच करने के लिए शर्तें

  • एक बार का विकल्प: यह विकल्प केवल एक बार के लिए है। एक बार NPS में स्विच करने के बाद कर्मचारी वापस UPS में नहीं जा सकेंगे।
  • आवेदन की समय सीमा: कर्मचारियों को रिटायरमेंट से कम से कम एक साल पहले या वॉलंटरी रिटायरमेंट (VRS) से तीन महीने पहले आवेदन करना होगा।
  • किसे नहीं मिलेगा फायदा: यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जिन्हें सेवा से निकाला गया हो, या जिन पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो।

जो कर्मचारी इस समय सीमा के भीतर स्विच नहीं करेंगे, वे UPS के तहत ही रहेंगे।

NPS में स्विच करने के फायदे

जो कर्मचारी UPS से NPS में जाएंगे, उन्हें NPS के सभी लाभ मिलेंगे। साथ ही, सरकार उनके योगदान में 4% अतिरिक्त राशि भी देगी। इससे उनकी पेंशन और भी मजबूत होगी। सरकार का मानना है कि यह कदम कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट योजना बेहतर तरीके से चुनने में मदद करेगा।

UPS और नए नियम

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को 24 अगस्त 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिली थी और इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया था। यह योजना NPS का ही एक विस्तार है, जिसमें कर्मचारियों को बेहतर विकल्प दिए गए हैं।

नए नियमों में UPS में नामांकन की प्रक्रिया, योगदान के नियम, और मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में मिलने वाले लाभों को भी स्पष्ट किया गया है। इन नियमों में समय से पहले रिटायरमेंट, VRS और सरकारी उपक्रमों (PSU) में ट्रांसफर होने पर मिलने वाले फायदों का भी उल्लेख है।

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