प्रेशर हॉर्न और साइलेंसर वाले वाहनों पर लगेगा भारी जुर्माना, ट्रैफिक पुलिस बोली - दिल्ली में शोर नहीं

Edited By Updated: 20 Aug, 2022 03:44 PM

heavy fine will be imposed on vehicles with pressure horn and silencer

दिल्ली यातायात पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है।

नेशनल डेस्क: दिल्ली यातायात पुलिस ने शनिवार को बताया कि उसने वाहनों में प्रेशर हॉर्न और परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। यातायात पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से लोगों को इस अभियान के संबंध में सूचित किया है। उसने ट्वीट किया है, ‘‘दिल्ली यातायात पुलिस अपने वाहनों में प्रेशर हॉर्न, परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करने वालों पर जुर्माना लगाएगी। दिल्ली में शोर नहीं।''

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस पहले भी ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती थी, लेकिन अब उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अधिकारी ने कहा, ‘‘नियमों का उल्लंघन करके और प्रेशर हॉर्न तथा परिवर्तित साइलेंसर का उपयोग करके ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों का चालान काटा जाएगा।''

एक अन्य अधिकारी ने बताया, ‘‘हम डॉक्टरों का साक्षात्कार लेंगे और उनसे ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में पूछेंगे। हम लोगों को शिक्षित करने के लिए साक्षात्कार प्रसारित करेंगे ताकि वे परिवर्तित साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न का उपयोग बंद कर दें।'' ट्विटर पर तमाम लोगों ने पुलिस के इस कदम का स्वागत किया और अन्य मुद्दों पर भी अपनी सलाह दी।

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