Edited By Sahil Kumar,Updated: 13 Dec, 2025 06:41 PM

ऑनलाइन ई-चालान की सुविधा के कारण ट्रैफिक नियम उल्लंघन पर तुरंत चालान कट जाता है, लेकिन कई बार तकनीकी कारणों से गलत चालान भी जारी हो जाता है। नंबर प्लेट की गड़बड़ी या सिस्टम त्रुटि इसकी वजह हो सकती है। ऐसे में वाहन मालिक ई-चालान पोर्टल या ट्रैफिक...
नेशनल डेस्कः आज के समय में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान कटना बहुत आम हो गया है। नई तकनीक के चलते अब ट्रैफिक कैमरों की मदद से चालान सीधे ऑनलाइन जनरेट हो जाता है और वाहन मालिक के मोबाइल पर उसकी सूचना भेज दी जाती है। हालांकि, कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि नियमों का पालन करने के बावजूद वाहन चालक के नाम गलत चालान दर्ज हो जाता है।
विशेषज्ञों के अनुसार, गलत चालान आने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। जैसे—नंबर प्लेट ठीक से दिखाई न देना, तकनीकी खराबी, या किसी अन्य वाहन के नंबर से मिलान हो जाना। ऐसे मामलों में वाहन मालिक को बेवजह जुर्माना भरने की जरूरत नहीं होती।
गलत ई-चालान को कैसे रद्द कराएं?
अगर आपके नाम गलत चालान आया है, तो आप ई-चालान परिवहन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल पर उपलब्ध “शिकायत” विकल्प में जाकर चालान नंबर, वाहन नंबर और मोबाइल नंबर भरना होता है। इसके साथ ही आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन की तस्वीर जैसे जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। आपको यह भी स्पष्ट करना होगा कि चालान किस कारण से गलत है। शिकायत दर्ज होने के बाद ट्रैफिक विभाग मामले की जांच करता है और गलती पाए जाने पर चालान रद्द कर दिया जाता है।
इसके अलावा, वाहन चालक चाहें तो अपने नजदीकी ट्रैफिक पुलिस कार्यालय में जाकर लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद आमतौर पर गलत चालान हटा दिया जाता है और कोई जुर्माना नहीं लिया जाता।