Holiday: रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को सार्वजनिक छुट्टी घोषित!

Edited By Updated: 17 Aug, 2024 11:37 AM

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अगस्त का महीना आते ही जहां त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है वहीं स्कूली और सरकारी कर्मचारियों की भी मौज लग जाती है। इस महीने में लोगों को एक लंबी हाॅलीडे मिल जाती है। 15 अगस्त की छुट्टी निकलते ही अब सरकार ने रक्षाबंधन (19 अगस्त 2024) और...

नेशनल डेस्क: अगस्त का महीना आते ही जहां त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है वहीं स्कूली और सरकारी कर्मचारियों की भी मौज लग जाती है। इस महीने में लोगों को एक लंबी हाॅलीडे मिल जाती है। 15 अगस्त की छुट्टी निकलते ही अब सरकार ने रक्षाबंधन (19 अगस्त 2024) और जन्माष्टमी (26 अगस्त 2024) को सामान्य सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।

बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने रक्षाबंधन (19 अगस्त 2024) और जन्माष्टमी (26 अगस्त 2024) को सामान्य सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह अवकाश राज्य के सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जिसमें सभी सरकारी और निजी बैंक भी शामिल हैं।

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सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश:
मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा 14 अगस्त 2024 को जारी अधिसूचना (क्रमांक एफ 3-8/2023/1/4) में स्पष्ट किया गया है कि 19 अगस्त 2024 (सोमवार) को रक्षाबंधन और 26 अगस्त 2024 (सोमवार) को जन्माष्टमी के अवसर पर राज्य में सामान्य अवकाश रहेगा। यह आदेश 21 दिसंबर 2023 को जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना के अनुसार है।

गैर सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए आदेश:
निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 (क्रमांक 26) की धारा 25 के तहत, मध्य प्रदेश में 19 अगस्त 2024 (सोमवार) को रक्षाबंधन और 26 अगस्त 2024 (सोमवार) को जन्माष्टमी के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।

छत्तीसगढ़ में 19 अगस्त रक्षाबंधन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश
इसी के साथ छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार 19 अगस्त रक्षाबंधन पर्व पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने 19 अगस्त 2024, सोमवार को ‘रक्षाबंधन' पर्व के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व में सामान्य अवकाश घोषित किया गया था। नवीन अधिसूचना के अनुसार अब 19 अगस्त सोमवार को रक्षाबंधन पर्व पर छत्तीसगढ़ में निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 11 अक्टूबर 2023 जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह अधिसूचना जारी की गई है। 
 

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