Indian Railway: AC कोच से कंबल, चादर या तकिया चुराने पर नहीं होगी खैर, लगेगा इतना फाइन और होगी जेल

Edited By Updated: 29 Jul, 2025 05:12 PM

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भारतीय रेल जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और देश की लाइफलाइन मानी जाती है करोड़ों यात्रियों को रोज़ाना सफर कराती है। इस विशाल नेटवर्क को 12 लाख कर्मचारी संभालते हैं। ट्रेन में सफर के दौरान हमें कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें से एक है AC...

नेशनल डेस्क: भारतीय रेल जो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और देश की लाइफलाइन मानी जाती है करोड़ों यात्रियों को रोज़ाना सफर कराती है। इस विशाल नेटवर्क को 12 लाख कर्मचारी संभालते हैं। ट्रेन में सफर के दौरान हमें कई सुविधाएं मिलती हैं, जिनमें से एक है AC क्लास में मिलने वाला बेड रोल – जिसमें कंबल, चादर, तकिया और तौलिया शामिल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे के इस सामान को अपने साथ ले जाना एक दंडनीय अपराध है और ऐसा करने पर आपको जेल भी हो सकती है?

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क्या है बेड रोल का नियम?

AC क्लास (फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC) के कोच में यात्रियों को उनकी सीट पर IRCTC की ओर से बेड रोल मुहैया करवाया जाता है। इसकी बुकिंग टिकट बुक करते समय ही हो जाती है और इसके शुल्क भी टिकट के साथ जुड़े होते हैं। रेलवे के नियम के अनुसार यात्रा समाप्त होने पर इस बेड रोल को वापस करना यात्रियों की नैतिक जिम्मेदारी है। यह सारा सामान रेलवे की संपत्ति है और इसे अपने साथ ले जाना गैरकानूनी है।

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अगर पकड़े गए तो क्या होगा?

अगर कोई यात्री ट्रेन से रेलवे का कंबल, चादर, तकिया या तौलिया ले जाते हुए रंगे हाथों पकड़ा जाता है, तो उसे 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि यात्री जुर्माना देने से इनकार करता है या असमर्थता जताता है, तो उसे 1 साल तक की जेल भी हो सकती है। यह नियम रेलवे संपत्ति अधिनियम, 1966 के तहत आता है। रेलवे का नियम साफ कहता है कि चोरी के सामान के साथ पकड़े जाने पर रेलवे पुलिस (GRP) या रेलवे सुरक्षा बल (RPF) यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। इसलिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे यात्रा के दौरान मिलने वाले सामान को अपनी सीट पर ही छोड़ दें या ट्रेन अटेंडेंट को वापस कर दें।

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दोबारा अपराध करने पर और कड़ी सजा

यह जानना भी ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति इस अपराध को एक से अधिक बार दोहराता है, तो मामले की गंभीरता बढ़ जाती है। ऐसे गंभीर मामलों में 5 साल तक की जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं।  यह कानून यह सुनिश्चित करने के लिए है कि रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग न हो और सभी यात्रियों को उचित सुविधाएं मिलती रहें. इसलिए, अगली बार ट्रेन में सफर करते समय, इस नियम का खास ध्यान रखें और भूल से भी ऐसा कोई काम न करें.

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