Indian Railway News: रेलवे का नया फैसला: 1,877 रुपए प्रति वैगन हुआ दैनिक किराया, 1 सितंबर से नियम लागू

Edited By Updated: 21 Sep, 2026 11:42 AM

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रेलवे बोर्ड ने रेलवे के बीच अदला-बदली होने वाले वैगनों के किराए के शुल्क में बदलाव किया है।  एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, गैर-रेलवे यूज़र्स के लिए दर 1,877 रुपये प्रति आठ-पहिए वाले ब्रॉड-गेज वैगन प्रतिदिन तय की गई है। बदली हुई दरें 1 सितंबर से लागू...

नई दिल्ली:  रेलवे बोर्ड ने रेलवे के बीच अदला-बदली होने वाले वैगनों के किराए के शुल्क में बदलाव किया है।  एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, गैर-रेलवे यूज़र्स के लिए दर 1,877 रुपये प्रति आठ-पहिए वाले ब्रॉड-गेज वैगन प्रतिदिन तय की गई है। बदली हुई दरें 1 सितंबर से लागू हो गई हैं और 31 अगस्त, 2027 तक लागू रहेंगी।

रेलवे के बीच वित्तीय समायोजन के लिए, किराया शुल्क 1,016 रुपये प्रति आठ-पहिए वाले BG वैगन प्रतिदिन तय किया गया है, जिसमें 640 रुपये वर्कशॉप मरम्मत शुल्क और 376 रुपये मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) शुल्क शामिल हैं। गैर-रेलवे यूज़र्स के लिए, 1,877 रुपये के दैनिक शुल्क में 640 रुपये वर्कशॉप मरम्मत शुल्क, 376 रुपये मूल्यह्रास शुल्क, 428 रुपये रनिंग मरम्मत शुल्क और 433 रुपये वैगन सुविधा शुल्क शामिल हैं।

रेलवे बोर्ड ने कहा कि ये दरें अन्य प्रकार के वैगनों पर भी लागू होंगी, जो आठ-पहिए वाले वैगनों के बराबर माने जाएंगे। बदले हुए शुल्क सभी पोर्ट ट्रस्ट रेलवे पर भी लागू होंगे। पिछली दरें 1 सितंबर, 2025 से 31 अगस्त, 2026 तक लागू थीं। रेलवे बोर्ड ने कहा कि सक्षम अधिकारी द्वारा समीक्षा के बाद शुल्क में बदलाव किया गया है।


 

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