Edited By Shubham Anand,Updated: 21 Nov, 2025 03:25 PM

महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों के लिए नया कोड ऑफ़ कंडक्ट जारी किया है, जिसके तहत MPs और MLAs को कार्यालय में सम्मान देना अनिवार्य होगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के GR में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के आने और जाने पर खड़े होकर स्वागत करने के...
नेशनल डेस्क : महाराष्ट्र सरकार ने अधिकारियों के लिए नया कोड ऑफ़ कंडक्ट जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे जनप्रतिनिधियों यानी MPs और MLAs को कार्यालय में विशेष सम्मान देंगे। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) द्वारा जारी सरकारी प्रस्ताव (GR) के अनुसार, किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के कार्यालय में आने और मीटिंग से लौटने पर अधिकारी खड़े होकर उनका स्वागत करेंगे। यह प्रोटोकॉल मंत्रालय से लेकर जिला और तालुका स्तर तक सभी अधिकारियों पर लागू होगा।
सर्कुलर में अधिकारियों के व्यवहार, संचार, मीटिंग नियम, सरकारी कार्यक्रमों और रिस्पॉन्स टाइमलाइन से जुड़े व्यापक दिशा-निर्देश शामिल किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत में अधिकारी पूरी तहज़ीब और सम्मान का प्रदर्शन करें।
नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी
सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नए प्रोटोकॉल का पालन न करने, देरी या लापरवाही की स्थिति में महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज़ रूल्स और सरकारी काम में देरी रोकने के लिए बने 2005 के कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की पहुंच को आसान बनाने के लिए सरकार ने तय समय निर्धारित किया है। रीजनल और जिला प्रमुखों को हर महीने के पहले और तीसरे गुरुवार को MPs और MLAs के साथ दो घंटे की विशेष मीटिंग रखनी होगी। यह शेड्यूल पहले से प्रकाशित कर सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित करना अनिवार्य होगा।
जरूरी मामलों पर किसी भी समय बातचीत संभव
GR में कहा गया है कि MPs या MLAs द्वारा उठाए गए अर्जेंट मामलों पर ऑफिस टाइम के दौरान किसी भी समय बातचीत की जा सकती है। साथ ही जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि जब विधानमंडल या संसद सत्र चल रहा हो, तब बड़े सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन न किया जाए। यदि कोई कार्यक्रम जरूरी हो, तो उसे ऐसे दिन तय किया जाए जब हाउस न चल रहा हो।
सभी विभागों को विधानमंडल की प्रिविलेज कमिटी के निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। लेजिस्लेचर सचिवालय से मिले नोटिस पर तुरंत कार्रवाई करने और कमिटी को अद्यतन जानकारी देते रहने की अनिवार्यता भी तय की गई है। किसी भी प्रिविलेज ब्रीच की तुरंत रिपोर्ट कर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जानी होगी।