21 साल से कम उम्र के युवा नहीं कर सकते शादी, लेकिन लिव-इन में रहने में कोई दिक्कत नहीं- हाईकोर्ट

Edited By Updated: 21 Dec, 2021 10:09 AM

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मोदी सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की न्‍यूनतम उम्र बढ़ाए जाने को लेकर जहां विवाद छिड़ा हुआ है वहीं दूसरी तरफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में अजीबों-गरीब फैसला सुनाया।

चंडीगढ़: मोदी सरकार द्वारा लड़कियों की शादी की न्‍यूनतम उम्र बढ़ाए जाने को लेकर जहां विवाद छिड़ा हुआ है वहीं दूसरी तरफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले में अजीबों-गरीब फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा है कि 21 साल की उम्र से कम का कोई भी युवा लड़का या लड़की शादी तो नहीं कर सकता लेकिन 18 साल या उससे अधिक उम्र की महिला के साथ उसकी सहमति होने पर लिव इन में रह सकता है।  
 

हाईकोर्ट का यह फैसला मई 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संदर्भ में है, जिसमें कहा गया था कि कोई भी युवा जोड़ा शादी के बिना भी साथ रह सकता है।
 

दरअसल, हाईकोर्ट पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक युवा जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, ये दोनों ही 18 साल से अधिक उम्र के हैं, युवक 18 साल का है लेकिन हिंदू मैरिज एक्‍ट के तहत कानूनी रूप से वह 21 साल की उम्र पूरी होने तक शादी नहीं कर सकता।
 

इसके बाद युवा जोड़े ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि उन्‍हें उनके परिवारों की ओर से जान का खतरा है, युवा जोड़े के वकील ने कोर्ट में कहा है कि उन्‍हें डर है कि उनके परिवारवाले उनकी हत्‍या करवा देंगे।
 

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस हरनरेश सिंह गिल ने कहा है कि सरकार की जिम्‍मेदारी है कि वह हर व्‍यक्ति की स्‍वतंत्रता और जीवन की रक्षा करे।  जज ने गुरदासपुर एसएसपी को निर्देश दिया है कि वह युवा जोड़े के आग्रह पर निर्णय लें और उनको सुरक्षा प्रदान करें।

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