Edited By Radhika,Updated: 18 Dec, 2025 11:38 AM

कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर तीखा प्रहार किया है। विजयेंद्र ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की अदालत के हालिया फैसले का मतलब यह कतई नहीं है कि गांधी...
नेशनल डेस्क: कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों पर तीखा प्रहार किया है। विजयेंद्र ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की अदालत के हालिया फैसले का मतलब यह कतई नहीं है कि गांधी परिवार को क्लीन चिट मिल गई है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसियों और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाकर देश और राज्य में अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रही है।
अराजकता फैलाने का आरोप और संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना
बेलगावी में मीडिया से बात करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को अदालत से कोई अंतिम राहत नहीं मिली है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी अपनी हताशा में केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है और जनता को गुमराह करने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही है। यह केवल जांच को प्रभावित करने और संवैधानिक निकायों पर दबाव बनाने का एक प्रयास है।"
राजस्व मंत्री पर भूमि कब्जे के आरोप
इस दौरान विजयेंद्र ने कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री के परिवार ने अवैध रूप से 21 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। विजयेंद्र ने चेतावनी दी कि एक राजस्व मंत्री द्वारा इस तरह का अवैध कार्य स्वीकार्य नहीं है और बीजेपी इस मुद्दे को विधानसभा के सदन में मजबूती से उठाएगी।
तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन
दूसरी ओर नेशनल हेराल्ड मामले में 'राजनीतिक प्रतिशोध' का आरोप लगाते हुए तेलंगाना कांग्रेस ने हैदराबाद में एक बड़े मार्च की योजना बनाई है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी (TPCC) के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ के नेतृत्व में यह मार्च गांधी भवन से बीजेपी मुख्यालय तक निकाला जाना है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं, बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी बेलगावी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया था।
क्या है दिल्ली कोर्ट का ताज़ा आदेश?
यह विवाद तब और गरमा गया जब मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। अदालत ने तर्क दिया कि PMLA (मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) के तहत कार्यवाही तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि इस मामले में कोई औपचारिक FIR (प्रेडिकेट ऑफेंस) दर्ज न हो। वर्तमान मामला सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर आधारित था, जिसे अदालत ने FIR का विकल्प मानने से मना कर दिया। बीजेपी इसी तकनीकी आधार को स्पष्ट करते हुए कह रही है कि मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।