Edited By Anil dev,Updated: 05 Aug, 2022 07:07 PM
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उसने 64.67 करोड़ रुपये के बैंक जमा पर रोक लगाई है। ईडी ने कहा कि उसने वजीरएक्स की मालिक जनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ...
नेशनल डेस्क: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स के खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के सिलसिले में उसने 64.67 करोड़ रुपये के बैंक जमा पर रोक लगाई है। ईडी ने कहा कि उसने वजीरएक्स की मालिक जनमाई लैब प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ तीन अगस्त को हैदराबाद में छापेमारी की कार्रवाई की है।
क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ एजेंसी की जांच भारत में चल रही चीन की कई कर्ज देने वाले ऐप (मोबाइल एप्लिकेशन) के खिलाफ जारी जांच से जुड़ी है। ईडी ने पिछले वर्ष वजीरएक्स पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। एजेंसी ने कहा, ‘‘वजीरएक्स के निदेशक समीर म्हात्रे की वजीरएक्स के डेटाबेस तक दूर रहते हुए भी पूरी पहुंच थी।
इसके बावजूद वह क्रिप्टो परिसंपत्तियों से संबंधित लेनदेन का विवरण नहीं दे रहे हैं। ये परिसंपत्तियां त्वरित कर्ज ऐप के जरिये की गई अपराध की कमाई से खरीदी गई हैं।'' ईडी ने कहा वजीरएक्स की 64.67 करोड़ रुपये की चल परिसंपत्तियों पर धनशोधन रोकथाम कानून के तहत रोक लगाई गई है।