Edited By Sahil Kumar,Updated: 15 May, 2026 05:16 PM

पोस्ट ऑफिस खाताधारकों और विभिन्न सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए नए नियम लागू हुए है। इंडिया पोस्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस खाते और स्कीम से पैसे निकालने और जमा करवाने के लिए पैन कार्ड जरूरी होगा। बिना...
नेशनल डेस्कः पोस्ट ऑफिस खाताधारकों और विभिन्न सेविंग स्कीम में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए नए नियम लागू हुए है। इंडिया पोस्ट ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत पोस्ट ऑफिस खाते और स्कीम से पैसे निकालने और जमा करवाने के लिए पैन कार्ड जरूरी होगा। बिना पैन कार्ड के कोई भी लेनदेन नहीं होगा। आयकर अधिनियम 2026 के नियमें के तहत यह फैसला किया गया है।
पैन कार्ड जरुरी
नए नियमों के अनुसार, Post Office में खाता खुलवाने, FD में निवेश, पैसे जमा करवाने या निकालने इन सभी सेवाओं के लिए पैन कार्ड जरुरी होगा। आयकर अधिनियम 2026 के नियम 159, 160, 161, 211 और 237 के तहत इसको लागू किया गया है।
लेनदेन की प्रक्रिया में पारदर्शिता
इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है। इससे Post Office में होने वाले लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा, जिससे लेनदेन की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उनको जल्द से इसे बनवाने की सलाह दी गई है।
अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो उसे पैसे जमा करवाने के लिए अब फॉर्म 60 की जगह फॉर्म 97 भरना होगा। इसके साथ पहचान और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे, ताकि बिना पैन वाले लेनदेन का सही सत्यापन किया जा सके। Post Office की ट्रांजेक्शन के लिए अब फॉर्म 15G और 15H की जगह फॉर्म 121 लागू किया गया है। लोग टैक्स से बचने के लिए 15G और 15H भरते थे, लेकिन अब उनकी जगह फॉर्म 121 देना होगा। यह फॉर्म उन लोगों के लिए जरूरी होगा जिनकी अनुमानित टैक्स योग्य आय शून्य है।