Edited By Parveen Kumar,Updated: 03 Sep, 2025 11:22 PM

केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी (GST) व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात को घोषणा की कि जीएसटी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब को खत्म करने...
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जीएसटी (GST) व्यवस्था में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार रात को घोषणा की कि जीएसटी परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत वाले टैक्स स्लैब को खत्म करने का फैसला लिया गया है। इस बड़े फैसले के बाद अब जीएसटी में सिर्फ दो मुख्य स्लैब रह गए हैं: 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत। सरकार का यह कदम आम और मध्यम वर्ग के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, खासकर घर बनाने वालों के लिए।
सीमेंट हुआ सस्ता, घर बनाना होगा आसान
जीएसटी में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा सीमेंट पर देखने को मिलेगा। पहले सीमेंट पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जो अब 28 प्रतिशत का स्लैब हटने के बाद घटकर सीधा 18 प्रतिशत हो जाएगा। इससे घर बनाने की लागत में काफी कमी आएगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इन चीजों पर भी कम हुआ टैक्स
वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार, कई दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी जीएसटी कम किया गया है। इनमें शामिल हैं:
- 18% जीएसटी वाले सामान: सभी टीवी, ऑटो पार्ट्स, थ्री-व्हीलर।
- 5% जीएसटी वाले सामान: खाद और खाने का तेल।
- जीरो जीएसटी (टैक्स-फ्री) वाले सामान: हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस, थर्मामीटर, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ग्लूकोमीटर, बच्चों की दूध पीने की बोतल, डायपर, पेंसिल, कॉपी, इरेजर, और स्कूल से जुड़ा अन्य सामान।
- जीरो जीएसटी (टैक्स-फ्री) वाले फूड आइटम्स: पाउडर दूध और पिज्जा ब्रेड।
कुछ चीजों पर बढ़ा टैक्स
हालांकि, कुछ लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया गया है। अब कोल्ड ड्रिंक पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। सरकार के इस फैसले से राजस्व में लगभग 93,000 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान है, लेकिन इसका उद्देश्य आम जनता को राहत पहुँचाना है। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी।