Edited By Shubham Anand,Updated: 05 Nov, 2025 07:13 PM

1 जनवरी, 2026 से उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं जिन्होंने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है। 31 दिसंबर, 2025 तक लिंक नहीं करने वालों का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इससे सैलरी रुक सकती है, एसआईपी अटक सकती है और बैंक लेन-देन प्रभावित हो...
नेशनल डेस्क : 1 जनवरी, 2026 से उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिन्होंने अपने पैन नंबर को आधार से लिंक नहीं किया है। वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चेतावनी के अनुसार, पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। जो लोग इस तारीख तक अपने पैन और आधार को लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन नंबर 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। पैन निष्क्रिय होने के कारण उनकी सैलरी रुक सकती है, एसआईपी में योगदान अटक सकता है और अन्य वित्तीय लेन-देन में भी समस्याएं आ सकती हैं।
पैन निष्क्रिय होने के प्रभाव
Tax Buddy के अनुसार, पैन नंबर निष्क्रिय होने पर न तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही टैक्स रिफंड्स के लिए प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। इसके अलावा, आपकी सैलरी रुक सकती है और SIP में आपका कॉन्ट्रिब्यूशन भी प्रभावित हो सकता है। पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में बैंक आपके वित्तीय लेन-देन और निवेशों को भी ब्लॉक कर सकते हैं।
पैन और आधार लिंक करना सभी के लिए अनिवार्य है, हालांकि कुछ वर्गों को इससे छूट दी गई है। एनआरआई, 80 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटिजन और कुछ राज्यों के निवासी इस नियम से मुक्त हैं। इसके लिए इन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वैरिफिकेशन कराना होगा।
पैन एक्टिव करने के लिए फीस 1000 रुपये
1 जनवरी, 2026 से पैन नंबर निष्क्रिय होने वाले लोगों को अपने पैन को पुनः सक्रिय कराने के लिए 1,000 रुपये फीस चुकानी होगी। पैन को एक्टिव कराने की प्रक्रिया में लगभग 30 दिन का समय लग सकता है। ध्यान रहे कि पैन और आधार को मुफ्त में लिंक करने की डेडलाइन 30 जून, 2023 को ही समाप्त हो चुकी है। वित्त मंत्रालय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लगातार नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते पैन और आधार लिंक कर लें, ताकि वित्तीय लेन-देन और टैक्स से जुड़े सभी कार्य बिना किसी बाधा के चलते रहें।