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जम्मू कश्मीर के लोगों के पास संपत्ति बेचने, नहीं बेचने के बारे में फैसला करने का अधिकार : सिंह

Edited By Monika Jamwal,Updated: 09 Nov, 2020 01:31 PM

people have the right to decide whether to sell property or not singh

केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किये जाने और भूमि कानूनों में बदलाव के कारण देशभर के लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं।

 
नयी दिल्ली:  केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किये जाने और भूमि कानूनों में बदलाव के कारण देशभर के लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों के पास संपत्ति बेचने या नहीं बेचने के संबंध में फैसला करने का अधिकार है। 

 

उन्होंने दावा किया कि कश्मीर केंद्रित 'तथाकथित मुख्यधारा के नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वे जम्मू क्षेत्र में इतनी आसानी से कम कीमतों पर संपत्ति नहीं खरीद पायेंगे।" मंत्री ने कहा कि जम्मू के लोगों को अब पूरे भारत से खरीदारों को चुनने का फायदा मिलेगा और वे अधिक कीमतें भी हासिल कर सकेंगे।  केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री सिंह ने कहा कि नए भूमि कानून कहीं भी जबरन कब्जा करना या किसी की संपत्ति पर कब्जा करने या यहां तक कि मालिक की सहमति के बिना संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं देते हैं।

 

उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा,"अगर ऐसा होता तो 'गपकर' बंगले सबसे पहले कब्जे में लिए जाते।" सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370  के प्रावधानों को निरस्त किये जाने और भूमि कानूनों में बदलाव के कारण देशभर के लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों को संपत्ति बेचने या नहीं बेचने के संबंध में फैसला लेने का अधिकार है। 
 

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