Edited By Seema Sharma,Updated: 04 Jul, 2021 12:41 PM

राष्ट्रीय राजधानी के नांगलोई क्षेत्र में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर 6 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) शैलेष कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में...
नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय राजधानी के नांगलोई क्षेत्र में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किए जाने पर 6 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। उपसंभागीय मजिस्ट्रेट (पंजाबी बाग) शैलेष कुमार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन बाजारों में आम लोग और दुकानदार स्वास्थ्य नियमों का पालन नहीं कर रहे थे।
इसमें कहा गया कि covid-19 महामारी की तीसरी लहर की संभावना और इन बाजारों में कोविड रोधी निमयों के घोर उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पंजाबी बाग के उपसंभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा डीडीएमए अधिनियम, 2005 के तहत नांगलोई में पंजाबी बस्ती और जनता मार्केट के पूरे बाजार को चार से छह जुलाई तक बंद रखने का आदेश दिया जाता है।