महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई: नांदेड़ में 6 प्रतिष्ठानों पर की छापेमारी, 2.9 लाख रुपए की मिठाइयां व घी जब्त

Edited By Updated: 25 Sep, 2026 12:15 PM

raids conducted on 6 establishments in nanded sweets and ghee worth 2 9 lakh s

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि छह प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान जांच के लिए खाद्य पदार्थों के आठ नमूने एकत्र किए गए और 675 किलोग्राम खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। जब्त किए गए स्टॉक में घी, खोया, "कुंडा पेड़ा", मीठा पेड़ा, मावा पेड़ा और खाद्य...

नांदेड़: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने नांदेड़ जिले में छह प्रतिष्ठानों से लगभग 2.9 लाख रुपए मूल्य के 675 किलोग्राम खाद्य उत्पाद जब्त किए हैं। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई राज्यव्यापी 'सुरक्षित भोजन, सुरक्षित महाराष्ट्र' अभियान के तहत की गई, जिसका उद्देश्य त्योहारों के मौसम में सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण मिठाइयां, खोया, दूध और डेयरी उत्पाद तथा अन्य खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। 

अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि छह प्रतिष्ठानों में निरीक्षण के दौरान जांच के लिए खाद्य पदार्थों के आठ नमूने एकत्र किए गए और 675 किलोग्राम खाद्य स्टॉक जब्त किया गया। जब्त किए गए स्टॉक में घी, खोया, "कुंडा पेड़ा", मीठा पेड़ा, मावा पेड़ा और खाद्य तेल शामिल थे। नांदेड़ में देगलूर नाका स्थित शिवकृपा दूध भंडार से अधिकारियों ने 88 किलोग्राम घी और 49 किलोग्राम खोया जब्त किया। मालेगांव रोड स्थित श्रीसाई खोया सेंटर से 99 किलोग्राम खोया और MIDC क्षेत्र में खंडेलवाल स्वीट्स से 99 किलोग्राम खोया जब्त किया गया। भोकर तहसील के पलाज गांव में बदमराव पेढेवाले से 38 किलोग्राम कुंडा पेड़ा और 78 किलोग्राम मीठा पेड़ा जब्त किया गया। 

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अधिकारियों ने बिलोली तहसील के कुंडलवाड़ी में काशीराम डचावर से 146 लीटर रिफाइंड सोयाबीन तेल और माहुर तहसील के वाई बाजार में जगदंबा बीकानेर से 78 किलोग्राम मावा पेड़ा भी जब्त किया। इन छह प्रतिष्ठानों के अलावा, FDA ने जिले भर में 28 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया और जांच के लिए 26 नमूने एकत्र किए। अधिकारियों ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर ग्राहकों को खाने-पीने की चीज़ों में मिलावट या असुरक्षित खाद्य उत्पादों की बिक्री का शक हो, तो वे FDA के नांदेड़ ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं या FOSCOS ऑनलाइन पोर्टल या विभाग के शिकायत पोर्टल के जरिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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