20 साल पुराने वाहनों की जेब पर पड़ेगा बोझ! सरकार ने रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल फीस की दरें की दोगुनी, जानिए नई दरें

Edited By Updated: 23 Aug, 2025 01:10 PM

renewal of registration 20 year old motor vehicles

अगर आपके पास 20 साल से ज्यादा पुराना वाहन है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने अब ऐसे पुराने मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नई...

नेशनल डेस्क: अगर आपके पास 20 साल से ज्यादा पुराना वाहन है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने अब ऐसे पुराने मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए नई अधिसूचना जारी की है, जिसमें फीस को लगभग दोगुना कर दिया गया है।

अब 20 साल बाद भी मिलेगा रजिस्ट्रेशन का मौका – लेकिन बढ़ी हुई कीमत पर
पहले 15 साल पुराने वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना संभव था, लेकिन अब सरकार ने इसे 20 साल तक बढ़ा दिया है। हालांकि, यह राहत मुफ्त में नहीं मिलेगी — रिन्यूअल फीस में भारी बढ़ोतरी की गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम वाहन मालिकों को कानूनी रूप से अपने पुराने वाहनों के उपयोग की सुविधा देगा, लेकिन इसके साथ ही पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाने की योजना को भी बढ़ावा देगा।

 नई रिन्यूअल फीस क्या होगी? पूरी लिस्ट देखें
वाहन का प्रकार           नई रिन्यूअल फीस      पहले की फीस

मोटरसाइकिल                      ₹2,000               ₹1,000
थ्री-व्हीलर/क्वाड्रिसाइकिल        ₹5,000              ₹3,500
लाइट मोटर व्हीकल (LMV)    ₹10,000            ₹5,000
इम्पोर्टेड टू/थ्री व्हीलर             ₹20,000             ₹10,000
इम्पोर्टेड फोर व्हीलर              ₹80,000             ₹40,000
अन्य भारी वाहन                    ₹12,000               —

 नोट: इन दरों में GST शामिल नहीं है, यानी अंतिम भुगतान और अधिक हो सकता है।

 यह बदलाव कबाड़ नीति (Vehicle Scrappage Policy) से जुड़ा है
सरकार की यह रिन्यूअल फीस बढ़ाने की पहल वाहन स्क्रैप नीति (Vehicle Scrappage Policy) के अंतर्गत की गई है। इसका मकसद है:
सड़क सुरक्षा में सुधार
वायु प्रदूषण में कमी- पुराने वाहनों की जगह नए, सुरक्षित और कम प्रदूषण वाले वाहन लाना

 दिल्ली-NCR को मिली राहत
दिल्ली-NCR के वाहन मालिकों को इस नियम से फिलहाल छूट दी गई है, क्योंकि यहां पहले से ही पुराने वाहनों पर सख्त प्रतिबंध लागू हैं:
-पेट्रोल गाड़ियां: 15 साल बाद बैन
-डीजल गाड़ियां: 10 साल बाद बैन
इसलिए यहां पर 20 साल पुराने वाहन का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया जा सकता।

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