वसूली कांड: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ देशमुख की अर्जी खारिज, सुप्रीम कोर्ट बोला-हम दखल नहीं देंगे

Edited By Seema Sharma,Updated: 08 Apr, 2021 04:32 PM

sc rejects anil deshmukh plea challenging the bombay hc verdict

महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख की याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख गुरुवार...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख की याचिका खारिज कर दी। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश दिए जाने के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उन पर बिना किसी आधार के मौखिक आरोप लगाए गए और मुझे सुने बिना बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए।

 

देशमुख की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोप की प्रकृति, इसमें शामिल व्यक्तियों की स्वतंत्र एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह केवल प्रारंभिक जांच है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जब वरिष्ठ मंत्री के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। कोर् ने कहा कि यह निष्पक्ष जांच है और हम इसमें दखल नहीं देंगे।

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