विजय माल्या-नीरव मोदी जैसे भगोड़ों पर बोला SC, अगर वो लोग पैसा लौटाने को तैयार..तो क्यों न हो देश वापसी

Edited By Updated: 02 Feb, 2022 04:47 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारियों को वापस लाने को लेकर कहा कि अगर वो लोग पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार हैं तो क्यों न उन्हें भारत लौटने देना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भगोड़े कारोबारियों पर चल रही  कानूनी कार्यवाहियों को रोकने पर विचार किया...

नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारियों को वापस लाने को लेकर कहा कि अगर वो लोग पैसे का भुगतान करने के लिए तैयार हैं तो क्यों न उन्हें भारत लौटने देना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भगोड़े कारोबारियों पर चल रही  कानूनी कार्यवाहियों को रोकने पर विचार किया जाना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की पीठ ने कहा कि कानूनी कार्यवाही में कई साल लगेंगे और एजेंसियां भगोड़े कारोबारियों को वापस लाने के अपने प्रयास में सफल हो भी सकती हैं और नहीं, यह भी नहीं कहा जा सकता।

 

पीठ ने कहा कि ऐसे में अगर भगोड़े कारोबारी पैसे लौटाने पर सहमत हैं तो सरकार उन्हें सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती है। इस पर भी विचार किया जा सकता है कि देश वापसी पर उनकी गिरफ्तारी न हो। दरअसल पीठ का यह सुझाव हेमंत एस हाथी की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जो स्टर्लिंग समूह के प्रमोटरों के साथ बैंक ऋण के माध्यम से कथित तौर पर 14,500 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने के आरोप में वांछित है। हाथी ने पैसे वापस करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन वापस आने पर एजेंसी द्वारा मुकद्दमा चलाए जाने और परेशान किए जाने से सुरक्षा की मांग की।

 

हाथी ने कहा कि उनकी कुल बकाया राशि 1,500 करोड़ रुपए से कुछ अधिक है, जिसमें से 600 करोड़ रुपए बैंकों को चुका दिए गए हैं, और 900 करोड़ रुपए की बकाया राशि वापस करने का आश्वासन दिया है। पीठ ने यह भी समर्थन किया कि राशि सरकार द्वारा स्वीकार की जाए। बता दें कि नीरव मोदी और विजय माल्या भगोड़े कारोबारियों में शामिल हैं जो हजारों करोड़ का घोटाला या हेराफेरी करके कानून के शिकंजे से बचने के लिए भारत से भाग गए हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय जैसी भारतीय एजेंसियां उन्हें वापस लाने की कोशिश कर रही हैं लेकिन उन्हें अब तक सफलता नहीं मिली है।

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