टोल प्लाजा के कितने पास घर होने पर नहीं देने पड़ते पैसे, जानें क्या है नियम

Edited By Updated: 07 Dec, 2025 01:36 PM

toll tax exemption rules 20km residence

भारत में टोल प्लाजा नियमों में बदलाव हुआ है। अब यदि आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर है, तो आपको टोल शुल्क से छूट मिलती है। सरकारी वाहन, पुलिस, एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, सेना और एनडीआरएफ गाड़ियां भी टोल फ्री हैं। इसके अलावा बाइक और पैदल...

नेशनल डेस्क : भारत में रोजाना करोड़ों वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं, जिनमें स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे दोनों शामिल हैं। इन हाईवे पर कई टोल प्लाजा भी स्थापित हैं, जहां से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों को टोल शुल्क अदा करना अनिवार्य होता है। वर्तमान में देश में लगभग 1065 टोल प्लाजा हैं, जो हर साल कई हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाते हैं।

हालांकि, कुछ नियमों के तहत कुछ लोगों को टोल शुल्क से छूट भी दी जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि यदि किसी व्यक्ति का घर टोल प्लाजा के पास है, तो उसे टोल देने की आवश्यकता नहीं होती। आइए जानते हैं कि टोल प्लाजा से कितनी दूरी पर रहने पर आपको टोल शुल्क से छूट मिलती है और इसके लिए क्या नियम हैं।

टोल प्लाजा से कितनी दूरी पर घर होने पर मिलता है टोल फ्री
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अनुसार, यदि आपका घर किसी टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के भीतर स्थित है, तो आपको टोल शुल्क से मुक्त किया जाता है। इसके लिए आपको अपने निवास का आधिकारिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। 24 सितंबर 2024 से लागू हुई “जितनी दूरी उतना टोल” पॉलिसी के तहत, जिन वाहनों को जीएनएसएस सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है, उन्हें टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर तक की यात्रा पर टोल देने की जरूरत नहीं होती। यह नियम नेशनल हाईवे फीस नियम, 2008 में बदलाव के तहत लागू किया गया और इसे 2024 से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कुछ नेशनल हाईवे पर शुरू किया गया। यह सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो टोल प्लाजा के चारों ओर 20 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं।

सरकारी वाहनों को भी मिलती है टोल छूट
टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों के अलावा केंद्र और राज्य सरकार के आधिकारिक वाहन जैसे पुलिस की गाड़ियां, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड भी टोल शुल्क से मुक्त हैं। इसके अलावा भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के वाहन भी टोल टैक्स से छूट प्राप्त करते हैं। आपदा या राहत बचाव कार्यों के दौरान एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) की गाड़ियों को भी टोल शुल्क फ्री रखा गया है।

बाइक और पैदल चलने वालों को भी नहीं देना पड़ता टोल
आधिकारिक वाहनों के अलावा, दोपहिया वाहनों से टोल शुल्क नहीं लिया जाता। इसे इसलिए लागू किया गया है क्योंकि बाइक और अन्य हल्के वाहनों का सड़क पर कम प्रभाव पड़ता है। इसी कारण टू-व्हीलर वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही, पैदल चलने वाले यात्रियों को भी टोल शुल्क नहीं देना होता।

इस प्रकार, टोल प्लाजा से घर की दूरी, वाहन का प्रकार और कार्य की आवश्यकता के आधार पर लोगों को टोल फ्री की सुविधा दी जाती है। यह नियम न केवल स्थानीय निवासियों के लिए राहत है, बल्कि आपदा या आपातकालीन परिस्थितियों में राहत कार्यों को भी आसान बनाता है।

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