Edited By Yaspal,Updated: 28 Jul, 2023 06:55 PM

सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में धर्मेन्द्र कश्यप के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी
नई दिल्लीः सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में धर्मेन्द्र कश्यप के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने की योजना बना रही है। विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने कहा, ‘‘भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची अर्थात दल परिवर्तन रोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में निर्वाचित एवं मनोनीत जन प्रतिनिधियों को उनके राजनीतिक दल से दल बदल करने पर रोकथाम और इस बुराई पर लगाम लगाने के लिए सख्त प्रावधान किये गए हैं। पिछले वर्ष जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में कानून में संशोधन को लेकर कोई आम-सहमति नहीं बनी थी।