दल-बदल विरोधी कानून में नहीं होगा कोई बदलाव, सरकार ने लोकसभा में बताया

Edited By Updated: 28 Jul, 2023 06:55 PM

there will be no change in the anti defection law the government told the ls

सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में धर्मेन्द्र कश्यप के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी

नई दिल्लीः सरकार ने शुक्रवार को लोकसभा को बताया कि दल बदल विरोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। लोकसभा में धर्मेन्द्र कश्यप के प्रश्न के लिखित उत्तर में विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह जानकारी दी। सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार दल बदल विरोधी कानून को मजबूत करने की योजना बना रही है। विधि एवं न्याय मंत्री मेघवाल ने कहा, ‘‘भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची अर्थात दल परिवर्तन रोधी कानून में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची में निर्वाचित एवं मनोनीत जन प्रतिनिधियों को उनके राजनीतिक दल से दल बदल करने पर रोकथाम और इस बुराई पर लगाम लगाने के लिए सख्त प्रावधान किये गए हैं। पिछले वर्ष जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में हुई पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक में कानून में संशोधन को लेकर कोई आम-सहमति नहीं बनी थी।

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