हरियाणा सरकार ने पेंशन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत सहायता राशि बढ़ाई

Edited By Updated: 15 Jun, 2021 06:30 PM

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चंडीगढ़, 15 जून (भाषा) हरियाणा सरकार ने पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने की मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह एक अप्रैल से प्रभावी होगा।

चंडीगढ़, 15 जून (भाषा) हरियाणा सरकार ने पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाने की मंगलवार को मंजूरी दे दी। यह एक अप्रैल से प्रभावी होगा।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में वृद्धावस्था पेंशन और विधवाओं, दिव्यांगों, लड़कियों तथा ट्रांसजेंडर के लिये वित्तीय सहायता राशि 2,250 रुपये बढ़ा कर 2,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
बयान के मुताबिक, बेघर बच्चों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता 1,350 रुपये से बढ़ा कर 1,600 रुपये प्रति माह कर दी गई है। वहीं, स्कूल नहीं जाने वाले अशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता 1,650 रुपये से बढ़ा कर 1,950 रुपये प्रति माह की गई है।
मंत्रिमंडल ने एक अन्य फैसले में हरियाणा लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या मौजूदा आठ से घटा कर पांच कर दी है।
मंत्रिमंडल ने इस सिलसिले में हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा शर्तें) नियम, 2018 में एक संशोधन को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने कोलोनाइजरों से काफी समय से लंबित ‘बाहरी विकास शुल्क’ की वसूली के लिए एक बार में निपटारा करने की योजना की अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी है।
बयान में कहा गया है कि आज की तारीख तक इस नीति के तहत कोलोनाइजरों से 551 करोड़ रुपयों की वसूली की गई है।
हरियाणा सरकार एक एक अन्य फैसले के तहत नये पूर्ण रूप से निर्मित परिवहन वाहनों का राज्य में डीलरों के जरिए पंजीकरण की प्रणाली शुरू कर रही है।
बयान में कहा गया है कि इससे पंजीकरण प्राधिकरण कार्यालय में भीड़ में काफी कमी आएगी।
मंत्रिमंडल ने रियल एस्टेट उद्योग को भी राहत दी है और भूमि उपयोग बदलाव के लिए अनुमति की अवधि दो महीने के लिए बढ़ा दी है। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर यह फैसला किया गया।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
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