वीपीएन प्रदाताओं के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाई गई

Edited By Updated: 28 Jun, 2022 04:41 PM

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नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने वीपीएन प्रदाताओं और एमएसएमई के लिए नए साइबर सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है।

नयी दिल्ली, 28 जून (भाषा) भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (सीईआरटी-इन) ने वीपीएन प्रदाताओं और एमएसएमई के लिए नए साइबर सुरक्षा निर्देशों का अनुपालन करने की समयसीमा तीन महीने बढ़ा दी है।
डेटा केंद्रों, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर (वीपीएस) प्रदाताओं, क्लाउड सेवा प्रदाताओं और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवा (वीपीएन सेवा) प्रदाताओं ने इन नियमों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था।
सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए इन नियमों को लागू करने की समयसीमा बढ़ाकर 25 सितंबर, 2022 कर दी गई है।
इस निर्णय से कंपनियों को राहत मिलेगी और उन्हें नए मानदंडों को लागू करने के लिए अतिरिक्त समय भी मिलेगा।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में मंगलवार को कहा गया, ‘‘सीईआरटी-इन ने एमएसएमई के लिए साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों को लागू करने और ग्राहकों/ग्राहकों के विवरण के सत्यापन के लिए की समयसीमा 25 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दी है।’’
विज्ञप्ति के अनुसार, उद्योग द्वारा निर्देशों को लागू करने के लिए और समय देने का अनुरोध करने के बाद इसकी समयसीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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