Edited By Radhika,Updated: 06 Dec, 2022 01:19 PM

दिल्ली एनसीआर के Air quality index को देखते हुए कुछ पाबंदियां लगा दी हैं। Pollution Control Department ने दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के अनुसार यदि ये वाहन सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए तो...
ऑटो डेस्क: दिल्ली एनसीआर के Air quality index को देखते Pollution Control Department ने दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल व्हीकल्स के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग के अनुसार यदि ये वाहन सड़क पर दौड़ते हुए दिखाई दिए तो इन्हें जुर्माना लगाया जाएगा।
GRAP की तीसरी स्टेज के अनुसार, BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल कारों के संचालन पर रोक लगाई गई है। लेकिन आपातकालीन,सरकारी और चुनाव से संबंधित वाहनों की आवाजाही पर रोक नहीं लागू होगी। अगर कोई भी GRAP के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं यह प्रतिबंध 9 दिसंबर तक लागू रहेगा।

वाहनों पर प्रतिबंध के अलावा GRAP-3 के प्रतिबंधों के तहत अब दिल्ली में सभी कंस्ट्रक्शन और तोड़-फोड़ के कामों भी रोक लगा दी गई है। लगातार बढ रहे इस प्रदूषण को देखते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि अगले कई दिन तक दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर या बेहद खराब श्रेणी में रह सकती है,जिसके चलते इस नियम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली में कंस्ट्रक्शन के कामों, तोड़फोड़, ईंट भट्ठे, हाट मिक्स प्लांट के संचालन पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि इससे पहले भी GRAP के तीसरे चरण को 29 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर तक लागू किया गया था।