ITR फॉर्म में बड़ा बदलाव: शेयर और म्यूचुअल फंड से हुई कमाई तो भरना होगा यह फॉर्म

Edited By Updated: 01 May, 2025 11:18 AM

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आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। अब ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपए तक है, वे इन फॉर्म्स से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

बिजनेस डेस्कः आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR-1 (सहज) और ITR-4 (सुगम) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। अब ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपए तक है, वे इन फॉर्म्स से अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

इस बार एक अहम बदलाव किया गया है- अब अगर किसी व्यक्ति को लिस्टेड शेयरों या म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) हुआ है, तो वह भी ITR-1 या ITR-4 फॉर्म भर सकता है। पहले ऐसी स्थिति में ITR-2 या ITR-3 भरना पड़ता था।

ITR-1 (सहज) कौन भर सकता है?

  • जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक हो।
  • आय स्रोत: सैलरी, एक हाउस प्रॉपर्टी, ब्याज से आय और खेती से ₹5000 तक की कमाई।

कौन नहीं भर सकता ITR-1?

  • हाउस प्रॉपर्टी बेचने से आय
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन
  • कंपनी डायरेक्टर

ITR-4 (सुगम) कौन भर सकता है?

  • इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स (LLP को छोड़कर)
  • बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई
  • कुल आय ₹50 लाख तक

कौन नहीं भर सकता ITR-4?

  • विदेशी आय या संपत्ति वाले
  • खेती से ₹5000 से ज्यादा आय
  • अनलिस्टेड शेयर में निवेश करने वाले

बदलाव का असर

सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील अग्रवाल ने बताया कि यह बदलाव टैक्सपेयर्स के लिए राहत भरा है। पहले जिन लोगों को सिर्फ LTCG की वजह से जटिल फॉर्म (ITR-2/3) भरने पड़ते थे, अब वे सरल ITR-1 या ITR-4 से काम चला सकेंगे।

लिस्टेड इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स से सालाना 1.25 लाख रुपए तक के LTCG पर टैक्स नहीं लगता और अब यह छूट फॉर्म चयन में भी सहूलियत दे रही है।

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